भोपाल: MP नगर मल्टीलेवल पार्किंग के 400 मीटर दायरे में कार पार्किंग पर लगेगा जुर्माना
कलेक्टर अविनाश लवानिया ने सोमवार शाम को एमपी नगर के व्यापारियों और नगर निगम व जिला प्रशासन के अफसरों के साथ बैठक में यह निर्देश दिए.
भोपाल: एमपी नगर मल्टीलेवल पार्किंग के 400 मीटर के दायरे में कोई भी गाड़ी पार्क नहीं होने दी जाएगी. अब इस एरिया में गाड़ी पार्क होने पर मध्य प्रदेश पुलिस 'जीरो टॉलरेंस' की पॉलिसी के तहत कार्रवाई करेगी. ऐसे में चालान होने पर लोगों को गाड़ी कोर्ट के माध्यम से ही मिलेगी. वहीं, व्यापारियों और अन्य जनों के लिए 500 रुपए में रियायती पास बनाए जाएंगे. अब तक यह पास 2500 रुपए में बनता था.
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कलेक्टर अविनाश लवानिया ने सोमवार शाम को एमपी नगर के व्यापारियों और नगर निगम व जिला प्रशासन के अफसरों के साथ बैठक में यह निर्देश दिए. इस दौरान उन्होंने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत से मल्टीलेवल पार्किंग तैयार की गई है. जिसमें लगभग 2000 कार और 2000 टू व्हीलर पार्किंग की जगह है.
उन्होंने कहा कि एमपी नगर में एक दिन में लगभग 50 हजार वाहन आते हैं. इसके बावजूद भी लोग मल्टीलेवल पार्किंग में वाहन नहीं खड़ा करते हैं, जिसकी वजह से मल्टीलेवल पार्किंग खाली रहती है और बाहर जाम लग जाता है.
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व्यापारी ऐसे बनवाएं मंथली पास
मल्टीलेवल पार्किंग के 500 मीटर के दायरे में एक हजार से ज्यादा व्यापारी और छोटे कार्यालय हैं. ऐसे व्यापारियों को मंथली पास बनाने के लिए दुकान का स्थापना लाइसेंस और वाहन के रजिस्ट्रेशन के कागजात पेश करना होगा. इसके बाद पार्किंग संचालन के लिए कार्य कर कर्मचारी इनका पास बना देंगे.
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