छत्तीसगढ़ में कोरोना बेकाबूः राजधानी रायपुर सहित 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू, यहां जानें गाइडलाइंस
नाइट कर्फ्यू आज से ही लागू किया गया है, प्रशासन की ओर से कहा गया कि अगले आदेश तक इन्हीं गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य रहेगा.
रायपुरः छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना वायरस मरीजों को देखते हुए राजधानी रायपुर समेत 8 अन्य जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है. कुछ जिलों के सीमित इलाकों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया. प्रदेश में इस वक्त 25 हजार से ज्यादा एक्टिव केस है. निर्देशों के अनुसार रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक संबंधित इलाकों में गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य रहेगा.
इन जिलों में रहेगा नाइट कर्फ्यू
राजधानी रायपुर, रायगढ़, जांजगीर चांपा, जगदलपुर, दुर्ग, जशपुर, सरगुजा और सूरजपुर जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया. इन सभी जिलों में बेवजह घूमने वालों पर एक्शन लिया जाएगा. नाइट कर्फ्यू आज से ही लागू किया गया है, प्रशासन की ओर से कहा गया कि अगले आदेश तक इन्हीं गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य रहेगा.
यह भी पढ़ेंः- 'बेटियों का गांव': 1000 पुरुषों पर 1107 महिलाएं, यहां बेटा भाग्य से तो बेटियां सौभाग्य से लेती है जन्म
रायपुर में इन दुकानों पर नहीं रहेगी पाबंदी
रायपुर जिला कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए बताया कि मेडिकल, पेट्रोल पंप, होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों को छोड़कर सभी दुकानों को रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रखना अनिवार्य है. मेडिकल और पेट्रोल पंप को 24 घंटे खुलने की अनुमति रहेगी, वहीं होटल और रेस्टोरेंट को 10 बजे ही बंद करना होगा.
ये रहेंगी पाबंदियां
दुकानों को रात 9 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 6 बजे तक बंद रखना होगा.
होटल और रेस्टोरेंट सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक खुले रहेंगे.
पेट्रोल पंप ओर मेडिकल स्टोर 24 घंटे खुले रहेंगे.
कंटेनमेंट क्षेत्र की सभी दुकानों और बाजार को बंद रखा जाएगा.
नियमों का उल्लंघन करने पर दुकानों या संस्थान को 15 दिनों के लिए सील किया जाएगा.
दूसरे प्रदेश से आने वाले यात्रियों को रहना होगा 7 दिन तक क्वारंटाइन में.
कोरोना रिपोर्ट निगेटिव होने के बाद ही मिलेगी प्रदेश में एंट्री.
मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य रहेगा.
यह भी पढ़ेंः- एक चिंगारी से उम्मीदें खाक! किसानों की कई एकड़ फसल जली, चार जिलों से Video सामने आए
WATCH LIVE TV