CG News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से मंगलवार को पत्नी की करतूत का अनोखा मामला सामने आया. कोर्ट ने महिला के गलत आचरण को पति के खिलाफ क्रूरता माना. शादी के बाद भी युवक से अवैध यौन संबंध बरकरार रखते हुए महिला ने अपने ही ससुराल में चोरी की. कोर्ट ने इस मामले में महिला उसके प्रेमी और एक अन्य को दोषी ठहराया. महिला के इस व्यवहार को हाई कोर्ट के जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस रजनी दुबे की बेंच ने पति और उसके परिजनों के साथ मानसिक और शारीरिक क्रूरता माना है. ट्रायल कोर्ट के आदेश को निरस्त करते हुए पति के पक्ष में तलाक की डिक्री मंजूर की है. 


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मनेंद्रगढ़ में रहने वाले युवक की शादी मध्यप्रदेश के रीवा में रहने वाली युवती के साथ मई 2015 में हुई थी. शादी के तुरंत बाद महिला का व्यवहार पति के प्रति बदल गया. वह कोई घरेलू काम नहीं करती थी. पति ने शुरुआत में इस उम्मीद से कोई शिकायत नहीं की कि कुछ दिनों में व्यवहार बदल जाएगा. उसने पत्नी को खुशहाल वैवाहिक जीवन के लिए समझाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन उसका व्यवहार नहीं बदला. इस बीच पति को जानकारी मिली कि पत्नी का एक ललित नाम के व्यक्ति से अवैध संबंध है. वह उससे घंटों बात करती. 


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बॉयफ्रेंड के बारे में पूछने पर नाराज हो जाती थी पत्नी
इस संबंध में पूछताछ करने पर जवाब नहीं देती थी. पति पर ही नाराज होती थी. पति 18 फरवरी 2016 को अपने पिता के साथ मध्यप्रदेश के सतना में एक शादी में शामिल होने गया था. इस दौरान अपने घर में चोरी होने की सूचना मिली. लौटकर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई. पुलिस ने आईपीसी की धारा 454, 380, 411, 201 और 34 के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की. पूछताछ में पता चला कि पत्नी ने ही ललित और एक तुशांत के साथ मिलकर चोरी की थी. ललित की मां के पास से चोरी का सामान बरामद किया गया था. 


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चोरी के बाद अलग-अलग रह रहे थे पति-पत्नी
इस घटना के बाद से पति-पत्नी अलग रहे रहे थे. इस बीच महिला ने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता की मांग करते हुए रीवा के कोर्ट में मामला प्रस्तुत किया. कोर्ट ने इसे ललित के साथ अवैध संबंध और उसके साथ रहने के आधार पर खारिज कर दिया था. पत्नी के असामान्य व्यवहार और दुर्व्यवहार से परेशान होकर पति ने हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13 (1) (i) और 13(1) (ia) के तहत बैकुंठपुर, कोरिया के फैमिली कोर्ट में तलाक की मांग करते हुए आवेदन प्रस्तुत किया था. इसे नमंजूर करने पर हाई कोर्ट में अपील की गई थी.


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