CG Police SI Recruitment: छत्तीसगढ़ पुलिस SI भर्ती मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया है. कोर्ट की ओर से सरकार को चुनाव आयोग से अनुमित लेकर जल्द से जल्द नियुक्ति का आदेश दिया गया है.
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CG Police SI Recruitment Update: लंबे समय छत्तीसगढ़ पुलिस में भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है. हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को आदेश जारी किया है. हाई कोर्ट ने 935 पदों के लिए आयोजित हुई भर्ती परीक्षा के मामले में राज्य सरकार को चुनाव आयोग से अनुमति लेकर नियुक्ति देने की बात कही हैय कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश जारी कर कहा है कि इंटरव्यू में पास हुए अभ्यर्थियों की नियुक्ति जल्द की जाए.
प्रदेश में आचार संहिता लागू
छत्तीसगढ़ में अगले महीने दो चरणों में चुनाव होना है और प्रदेश में आचार संहिता लागू है. ऐसे में शुक्रवार को इस पूरे मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल ने राज्य सरकार से कहा कि फिलहाल आचार संहिता लागू होने की वजह से पदों पर नियुक्ति रुकी हुई है. ऐसे में आप चुनाव आयोग से अनुमति लेकर इन पदों पर नियुक्ति करें. मामले पर अब अगली सुनवाई नवंबर महीने के पहले सप्ताह में रखी गई है.
राज्य सरकार ने दी दलील
कोर्ट में सुनवाई के दौरान जब राज्य सरकार से सवाल किया गया कि आखिर क्यों नियुक्ति को रोका गया है तो राज्य सरकार ने कोर्ट में कहा कि फिलहाल आचार संहिता लागू होने की वजह से पदों पर नियुक्ति रुकी हुई है.
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जानें पूरा मामला
साल 2018 में पहली बार राज्य सरकार द्वारा 655 पदों पर नियुक्ति के लिए भर्ती निकाली गई थी, लेकिन भर्ती परीक्षा आयोजित नहीं हुई. इसके बाद साल 2023 में इन पदों को बढ़ाकर 935 कर दिया गया, जिन पर इसी साल परीक्षा आयोजित की गई. राज्य पुलिस विभाग में अब तक की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक इस SI भर्ती परीक्षा के लिए 1.5 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था. इनमें से सिर्फ 1500 अभ्यर्थी इंटरव्यू तक पहुंच पाए. लेकिन इनकी नियुक्ति ना होने की वजह से उनकी तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी.
बता दें कि नियुक्ति नहीं होने की वजह से कई अभ्यर्थियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.
इनपुट- ZEE मीडिया के लिए शैलेंद्र सिंह ठाकुर की रिपोर्ट
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