रायपुर: मुख्यमंत्री निवास छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल की बैठक करीब 4 घंटे चली. इस बैठक में मुख्यमंत्री ने बजट को लेकर अफसरों और मंत्रियों से चर्चा की. बातचीत के बाद बजट 2022-23 का अनुमोदन किया गया, जो 7 मार्च को छत्तीसगढ़ विधानसभा में पेश किया जाएगा. इस बार मिडिल क्लास और छत्तीसगढ़ के उद्योगों से जुड़ी कई सौगातों को इस बजट में शामिल किए जाने की चर्चा है.


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इन अहम फैसलों पर लगी मुहर
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मंत्रीपरिषद ने बजट सत्र के लिए राज्यपाल के अभिभाषण का अनुमोदन किया.
- कई जिलों में फार्मासिस्ट के रिक्त पदों की भर्ती के लिए भर्ती परिणाम की वैधता एक वर्ष के लिये बढ़ा दी गई है.
- प्रदेश के 6536 स्थानों पर जहां आंगनबाड़ी केंद्र स्कूल परिसर में है, वहां बालवाड़ी बनेगी.
- औद्योगिक भूमि एवं प्रबंधन नियम 2015 के अंतर्गत उद्योग विभाग से आवंटित अविकसित/लैंड बैंक की भूमि फ्री होल्ड किये जाने पर दरों के निर्धारण के संबंध में संशोधन किया गया.
- कृषि से जुड़ी चीजें अब बीज विकास निगम ही खरीदेगा. इसके लिए छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम 2002 में संशोधन किया गया है.
- राज्य प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ श्रेणी (जूनियर) वेतनमान से वरिष्ठ श्रेणी (संयुक्त कलेक्टर) वेतनमान में पदोन्नत करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया.
- छत्तीसगढ़ भूराजस्व संहिता 1959 में संशोधन हुआ है. जमीन से जुड़े कामों को डिजिटल किया गया है.
- शहरी इलाके में सरकारी जमीन आवंटन, अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन, भूस्वामी हक देने के लिए कलेक्टर को अब राज्य सरकार से अनुमोदन करवाना होगा.
- वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य के 10 आकांक्षी जिलों एवं 2 हाई बर्डन जिले (कबीरधाम एवं रायगढ़ ) में मार्च 2022 से राज्य योजना के राशनकार्डधारियों को फोर्टिफाईड चावल वितरित करने का निर्णय लिया गया.
- छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क नियम 1949 के नियम के तहत प्रत्येक फैक्ट्री के लिए फार्म एच और जे की डीटेल पेश करने की बाध्यता को खत्म किया गया है.


साल 2023 की होगी तैयारी
बजट सत्र से पहले भूपेश कैबिनेट की ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है. संभव है कि इसमें बजट में आम जनता को राहत देने के लिए कई बातों चर्चा हुई है. राजनीतिक जानकारी ये भी मान रहे हैं कि सरकार इसी बजट के साथ 2023 के चुनावों की तैयारी शुरू कर देगी.


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