रायपुरः मध्य प्रदेश के खजुराहो से गिरफ्तार किए गए कालीचरण महाराज की जमानत याचिका खारिज हो गई है, यानि अभी उन्हें जेल में ही रहना होगा. कालीचरण महाराज की जमानत को लेकर कोर्ट में करीब एक घंटे तक दोनों पक्षों के बीच बहस चली, लेकिन अतिरिक्त न्यायधीश विक्रम प्रताप चंद्रा ने याचिका खारिज कर दी. 


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14 दिन की न्यायिक रिमांड पर कालीचरण
बता दें कि कालीचरण महाराज को मध्य प्रदेश के खजुराहो से छत्तीसगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्हें रायपुर लाया गया था. जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया जहां से कोर्ट ने कालीचरण महाराज को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेज दिया था. इस बीच उनकी जमानत को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. लेकिन कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि कालीचरण महाराज पर जिन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, उनके हिसाब से फिलहाल उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती है. 


सरकारी वकीलों ने धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपशब्द कहे जाने दलील कोर्ट में पेश की थी. सरकारी वकील मनोज वर्मा ने बताया कि पुलिस डायरी के तहत जो दस्तावेज आए थे उसका अवलोकन करते हुए जमानत का आवेदन खारिज किया है. वहीं मामले में कालीचरण महाराज के वकील शरद मिश्रा ने बताया कि कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है, इसके बाद अब हाइकोर्ट में जमानत याचिका लगाई जाएगी.


महात्मा गांधी पर दिया था विवादित बयान 
बता दें कि रायपुर में आयोजित धर्मसंसद में कालीचरण महाराज ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर विवादित बयान दिया था. जिसके बाद उन पर रायपुर में केस दायर किया गया था. मामला दर्ज होन के बाद कालीचरण महाराज को छत्तीसगढ़ पुलिस ने मध्य प्रदेश के खजुराहो से गिरफ्तार कर लिया था. इस पर राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी आपत्ति जातई थी. एमपी को बिना बताए छत्तीसगढ़ सरकार की कार्रवाई पर दोनों सरकारें आमने-सामने हो गई थीं.


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