CM शिवराज ने नहीं दिया गोली मारने का आदेश, Fake अपील करने वालों पर FIR
इस संबंध में कटनी जिले के थाना माधवनगर में अपराध क्रमांक 223/20 धारा 66D आईएक्ट (505B), 507 IPC के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है. दोषियों को गिरफ्तार करने के लिए छानबीन कर रही है. जबकि सिवनी जिले के केवलारी थाना में भी इसी संबंध में आई.पी.सी. की धारा 188 के तहत अपराध दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है.
भोपाल: ऐसे माहौल में जब पूरी दुनिया संकट में है. लोग घरों में रहने को मजबूर हैं. कुछ असामाजिक तत्व झूठ का प्रचार-प्रसार कर रहे थे. ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज को लेकर सामने आया था. जिसमें कुछ लोगों ने उनके नाम से एक झूठा पर्चा सोशल मीडिया फैलाया था. इस पर्च में लिखा था कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को गोली मार दी जाएगी. जबकि शिवराज सिंह ऐसा किसी तरह का कोई आदेश नहीं दिया है.
पर्चे के जरिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम से एक फर्जी 'अपील' सोशल मीडिया पर गलत, असत्य, कूटजनित तथा मिथ्यापूर्वक तरीके से प्रचारित की जा रही है. जो कि सर्वथा अनुचित और दंडनीय है. पोस्ट में लिखा था, ''मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने लॉकडाउन का पालन न होने की वजह से सभी घरों में एक अप्रैल से ताला लगाने का आदेश दिया है. साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि सरकार लोगों को जरूरी सामान मुहैया करवाएगी और अगर इसके बावजूद भी कोई व्यक्ति बाहर देखा गया, तो उसे गोली मार दी जाएगी.''
इस खबर का खंडन मध्य प्रदेश जनसंपर्क के ट्विटर हैंडल के जरिए भी किया गया है.
इस संबंध में कटनी जिले के थाना माधवनगर में अपराध क्रमांक 223/20 धारा 66D आईएक्ट (505B), 507 IPC के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है. दोषियों को गिरफ्तार करने के लिए छानबीन कर रही है. जबकि सिवनी जिले के केवलारी थाना में भी इसी संबंध में आई.पी.सी. की धारा 188 के तहत अपराध दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है.
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इस प्रकार की झूठी खबरें फैलाने वालों /Fake News/Fake Post डालने वालों के विरुद्ध भी पुलिस द्वारा कठोर कार्रवाई की जाएगी.