रायपुर: छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए राजधानी रायपुर में धारा 144 लागू कर दिया गया है. यह आदेश रायपुर कलेक्टर ने जारी किया है. इसके अलावा किसी अन्य राज्य से हवाई, रेल या सड़क मार्ग से आने वाले लोगों को सात दिनों तक होम क्वॉरंटीन में रहना अनिवार्य होगा. दोपहिया गाड़ियों में 2 और चारपहिया वाहनों में 4 लोग ही सवार हो सकेंगे. इससे ज्यादा लोग होने पर जुर्माना देना होगा.


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डीजे, नगाड़ा, लाउडस्पीकर या किसी भी तरह के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा. अनुमति नहीं मिलेगी. मल्टीप्लेक्स, टॉकीज, कमर्शियल कांप्लेक्स, शॉपिंग कांप्लेक्स, मॉल्स आदि में हर दिन जांच होगी. सख्ती बढ़ाई जाएगी. किसी भी सार्वजनिक स्थान पर बिना अनुमति के पांच से ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकेंगे. अगर इससे ज्यादा लोग एक स्थान पर इकट्ठा पाए जाते हैं तो कार्रवाई होगी.


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रायपुर में होलिका दहन में पांच से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे. साथ ही होली मिलन समारोह या अन्य कार्यक्रम आयोजित नहीं होंगे. राजधानी में छोटे-बड़े गार्डन, सभी पर्यटन स्थल अगले आदेश तक बंद रहेंगे. रायपुर कलेक्टर के आदेशानुसार सभा, धरना, रैली, जुलूस, सार्वजनिक प्रदर्शन पर बैन रहेगा. सार्वजनिक कार्यक्रम, धार्मिक, त्योहार, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, खेलकूद, मेला, समारोह सब प्रतिबंधित रहेंगे.


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विवाह, अंतिम संस्कार, दशगात्र या इनसे संबंधित किसी भी तरह के कार्यक्रमों में केवल 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे. धार्मिक स्थल केवल व्यक्तिगत पूजा के लिए खुले रहेंगे. सिंगल व्यक्ति जाकर पूजा कर सकेगा, लेकिन समारोह नहीं होंगे. आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह देव ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य में कोरोना की स्थिति पर चिंता जाहिर की थी. उन्होंने कहा था कि अब पानी सिर के ऊपर बहने लगा है. उन्होंने बताया था कि छत्तीसगढ़ में रायपुर और दुर्ग में कोरोना के सर्वाधिक नए केस सामने आ रहे हैं.


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