रायपुर: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले की एक अदालत ने 12 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार और उसकी हत्या करने के मामले में 50 वर्षीय व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई है. बालोद जिले के जिला अभियोजन अधिकारी (डीपीओ) एम आर कुरैशी ने आज भाषा को बताया कि बालोद के जिला और सत्र न्यायाधीश राजेंद्र प्रधान ने बलात्कार और हत्या के मामले में झग्गर यादव को दोषी ठहराया है तथा उसे मौत की सजा सुनाई है. कुरैशी ने बताया कि जिले के दल्लीराजहरा इलाके के निवासी यादव ने पांच जून वर्ष 2017 को वहीं की 12 वर्षीय बालिका का अपहरण कर लिया था और उसे पास के ही एक मुरूम खदान में ले गया था.


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अधिवक्ता ने बताया कि यादव ने बालिका के साथ बलात्कार करने के बाद पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी थी तथा शव को झाड़ियों में फेंक दिया था.  बालिका के शव को अगले दिन बरामद कर लिया गया था.