Indore Karbala Maidan Land Nagar Nigam Got Ownership: इंदौर की बेशकीमती जमीन कर्बला मैदान के मामले में इंदौर नगर निगम को बड़ी जीत मिली है. जिस जमीन को वक्त बोर्ड ने अपना बताया था, उस जमीन के मामले में जिला कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कर्बला मेदान के मालिकाना अधिकार नगर निगम को दे दिया है. 


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बेशकीमती जमीन पर बड़ा फैसला
मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की बेशकीमती जमीन कर्बला मेदान के मालिकाना हक को लकेर जिला कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. इस फैसले में इंदौर नगर निगम को बड़ी जीत मिली है. दरअसल, कर्बला मैदान की 6.70 एकड़ जमीन को वक्फ बोर्ड ने अपना बताया था. इस मामले पर इंदौर जिला कोर्ट ने जमीन का मालिक वक्फ बोर्ड की जगह इंदौर नगर निगम को मानते हुए फैसला सुनाया है.


कई सालों से चल रहा केस
नगर निगम की ओर एक अपील दायर की गई थी. इस अपील में पंच मुसलमान कर्बला मैदान कमेटी और वक्फ बोर्ड को पक्षकार बनाया गया था. इसके पहले निगम ने वाद दायर किया था, जो व्यवहार न्यायाधीश की कोर्ट ने 13 मई 2019 को निरस्त कर दिया था. बाद में इसके खिलाफ अपील की गई. नई अपील में नगर निगम की ओर से तर्क दिया गया कि इस जमीन का मालिक वह है. इस जमीन से लगी सरस्वती नदी के पास के मात्र 0.02 एकड़ भूमि तजिए ठंडे करने के उपयोग में आती है, जबकि वक्फ बोर्ड इस जमीन पर अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहे हैं.  


वहीं, वक्फ बोर्ड का तर्क था कि 150 साल पहले इंदौर के श्रीमंत राजा ने वादग्रस्त स्थान को मुस्लिम समाज को मोहर्रम त्योहार और ताजिए ठंडे करने के लिए दिया था. 29 जनवरी 84 को वक्फ संपत्ति के रूप में इसका रजिस्ट्रेशन किया गया.


धोबी घाट का संचालन
बता दें कि होलकर शासन में यह जमीन धोबी समुदाय को दी गई थी, तब से यहां धोबी घाट का संचालन किया जा रहा है. वहीं, कई सालों से इस जमीन के मालिकाना हक का केस  कोर्ट में चल रहा था. 


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क्या बोले महापौर
कोर्ट के इस फैसले पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि यह जमीन पहले से ही नगर निगम के स्वामित्व में थी, जिसे अब न्यायालय ने भी मान्यता दे दी है. उन्होंने आगे कहा- 'नगर निगम जल्द ही उच्च न्यायालय में केवीएट दायर करेगा. ताकि किसी भी संभावित अपील के मामले में निगम की स्थिति सुरक्षित रहे. यह जीत इंदौर नगर निगम के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल के दिनों में निगम ने कई बेशकीमती जमीनों को अपने अधिकार में लेने में सफलता पाई है. इस फैसले से शहर के विकास और प्रबंधन में निगम की भूमिका और भी मजबूत हो जाएगी. इस जमीन को लेकर लंबे समय से न्यायालय में मामला विचार अधीन था. यह जमीन पर वक्त वोट ने अपना कब्जा और हक बताया था.'


इनपुट- इंदौर से शिव मोहन शर्मा की रिपोर्ट, ZEE मीडिया 


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