MP: अप्रत्यक्ष प्रणाली से महापौरों के चुनाव पर रोक लगाने वाली याचिका हाईकोट में खारिज
Advertisement

MP: अप्रत्यक्ष प्रणाली से महापौरों के चुनाव पर रोक लगाने वाली याचिका हाईकोट में खारिज

मध्य प्रदेश में अप्रत्यक्ष प्रणाली से ही महापौरों के चुनावों का रास्ता साफ हो गया है. पुनरीक्षण याचिका जबलपुर हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. 

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट.

कर्ण मिश्रा/जबलपुर: मध्य प्रदेश में अप्रत्यक्ष प्रणाली से ही महापौरों के चुनावों का रास्ता साफ हो गया है. प्रदेश में अप्रत्यक्ष प्रणाली से महापौरों के चुनाव करवाने के खिलाफ दायर की गई पुनरीक्षण याचिका जबलपुर हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. हाईकोर्ट में ये याचिका जबलपुर के एक संगठन 'नागरिक उपभोक्ता मंच' की ओर से दायर की गई थी.

याचिका में कहा गया था कि पार्षदों द्वारा महापौरों का चुनाव करवाए जाने के फैसले से राजनीतिक दलों को फायदा मिलेगा, जबकि सीधे महापौर चुनने का जनता का अधिकार छिन जाएगा.

याचिका में कहा गया था कि खुद जबलपुर हाईकोर्ट ने साल 1997 में प्रत्यक्ष प्रणाली से महापौर चुनावों को सही ठहराया था, लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा महापौरों के चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से करवाने के खिलाफ दायर याचिका हाल ही में हाईकोर्ट ने खारिज कर दी.

याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया कि प्रदेश सरकार को नगरीय निकायों के अध्यक्ष और महापौरों के चुनाव संबंधी नियम बनाने का अधिकार है, और सरकार ने महापौरों के चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से करवाने के लिए नगर निगम एक्ट में संशोधन की जो प्रक्रिया अपनाई वो पूरी तरह सही थी.

ऐसे में हाईकोर्ट ने महापौरों के चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से करवाने के खिलाफ दायर पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी है. जाहिर है हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद प्रदेश में पार्षदों द्वारा ही महापौर चुने जा सकेंगे.

Trending news