Lok Sabha Election 2024:  लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पूरे देश में इस समय आचार संहिता लगी हुई है. इस बीच चुनाव आयोग ने एक बार फिर प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया को याद दिलाया है कि 19 अप्रैल की सुबह 7 बजे से एक जून की शाम 6:30 बजे तक किसी भी तरह का कोई एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल प्रकाशित या प्रसारित ना किया जाए. आयोग ने स्पष्ट किया है कि ओपिनियन, एग्जिट पोल के साथ ही साथ रुझान या लोगों की राय भी अन्य किसी फॉर्मेट से दिखाया नहीं जा सकता है. इसका उल्लंघन करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है.


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बता दें कि चुनाव आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126क के मुताबिक मीडिया संस्थानों को आगाह किया है. 


1 जून की शाम को ही दिखा सकेंगे पोल
निर्वाचन आयोग के मुताबिक इस बार लोकसभा चुनाव 7 चरणों में कराया जाएगा. 19 अप्रैल को पहले चरण में वोटिंग होगी और 1 जून को आखिरी चरण का मतदान होगा. जबकि परिणामों की घोषणा 4 जून को की जाएगी. 1 जून को शाम 5-6 बजे तक मतदान होगा, जिसके आधे घंटे बाद ही एग्जिट पोल को दिखाया जा सकता है. 


गौरतलब है कि किसी भी चुनाव में मतदान से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद होने यानी साइलेंट पीरियड शुरू होने के बाद से ऐसे पोल सर्वे दिखाने पर रोक लगी रहती है.


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जानिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 को...
गौरतलब है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126क के अनुसार कोई भी व्यक्ति, कोई निर्गम मत सर्वेक्षण (बाहर जाकर) नहीं करेगा और किसी निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणाम का ऐसी अवधि के दौरान, जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचित की जाए, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रचार या किसी भी प्रकार की अन्य रीति से प्रसार भी नहीं करेगा. यदि कोई व्यक्ति इस प्रावधान का उल्लंघन करेगा, तो उसे दो साल तक की जेल औऱ जुर्माना भरना होगा.


रिपोर्ट - प्रमोद शर्मा