मध्य प्रदेश में ई-पास में संशोधन, सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस
कंट्रोल रूम प्रभारी की तरफ से जारी दिशानिर्देश के मुताबिक गंतव्य जिलों में पहुंचकर व्यक्ति को मेडिकल जांच भी करवाना पड़ेगी. मेडिकल जांच नहीं कराने की स्थिति में व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
भोपाल: मध्य प्रदेश के हॉटस्पॉट जिलों में फंसे लोगों के लिए ई-पास जारी करने के संबंध में प्रशासन ने नई गाइडलाइन जारी की है. ये गाइडलाइन राज्य के कंट्रोल रूम प्रभारी आईसीपी केशरी की तरफ से जारी की गई है. जारी गाइडलाइन के मुताबिक ई-पास के जरिए किसी भी व्यक्ति को दूसरे जिले में एक ही बार जाने की अनुमति मिलेगी.
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कंट्रोल रूम प्रभारी की तरफ से जारी दिशानिर्देश के मुताबिक गंतव्य जिलों में पहुंचकर व्यक्ति को मेडिकल जांच भी करवाना पड़ेगी. मेडिकल जांच नहीं कराने की स्थिति में व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. ई-पास के जरिए किसी भी व्यक्ति को बार-बार दूसरे राज्यों में जाने की अनुमति नहीं मिलेगी.
जारी दिशानिर्देश के मुताबिक पहले ई-पास इंदौर, उज्जैन, भोपाल, धार, खंडवा, खरगोन में इमरजेंसी में ही पास जारी करने की व्यवस्था थी, लेकिन अब नियमों को शिथिल करते हुए अन्य जिलों में फंसे लोगों को भी पास जारी किये जाएंगे.
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आपको बता दें कि जो लोग राज्य के अन्य जिलों में फंसे हुए हैं और राज्य में लौटना चाहते हैं तो वे लोग मैप आईटी पोर्टल (https://mapit.gov.in/covid/) पर वाहन पंजीयन क्रमांक सहित आवेदन कर सकते हैं. ऐसा करने से उनका ई-पास जारी कर दिया जाएगा.