मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उद्योगों के अलावा श्रमिकों के हितों का भी उनकी सरकार ने ध्यान रखा है. इसलिए श्रम कानून में भी कई जरूरी बदलाव किए गए हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिकों के स्वास्थ्य, आजीविका और सुरक्षा में किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं होगा.
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भोपाल: मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने राज्य में उद्योग धंधों को बढ़ावा देने और उनके अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं. इसके लिए राज्य की शिवराज सरकार ने उद्योग धंधों और श्रमिकों से जुड़े कानूनों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में उद्योगों के संचालन में अनावश्यक सरकारी दखल खत्म होगा. उद्योगों को अपनी सुविधानुसार कर्मचारियों की वर्किंग शिफ्ट में परिवर्तन का अधिकार होगा.
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उद्योगों के अलावा श्रमिकों के हितों का भी उनकी सरकार ने ध्यान रखा है. इसलिए श्रम कानून में भी कई जरूरी बदलाव किए गए हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिकों के स्वास्थ्य, आजीविका और सुरक्षा में किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं होगा. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उद्योग, कारोबार, निर्माण एजेंसियों के लाइसेंस और पंजीयन अब एक दिन में होगा. पहले इस प्रक्रिया में तीस दिन लगता था.
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इसके लिए शिवराज सरकार ने लोकसेवा अधिकार कानून (पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट, 2010 )में संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी है. इस कानून में संशोधन के बाद एक दिन में लाइसेंस और पंजीयन का काम संपन्न नहीं होने पर संबंधित अफसर जिम्मेदारी होगा और उस पर कार्रवाई भी की जा सकेगी. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उनकी सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान कारखानों में काम करने की पाली 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे करने को मंजूरी दे दी है. अब सप्ताह में 72 घंटे तक काम करने की मंजूरी होगी. काम करने की अतिरिक्त अवधि का भुगतान श्रमिकों को दिया जाएगा. फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है.
मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने उद्योग, कारोबार, श्रम और निर्माण से संबंधित कानूनों में निम्म बदलावों का ऐलान किया
इन कानूनों में हुए बदलाव
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