प्रदीप शर्मा/भिंड: जिले में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने कुत्ते की हत्या (dog murder) करने वाले आरोपी को एक साल सश्रम कारावास (rigorous imprisonment) एवं एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित करने की सजा सुनाई है. आरोपी ने चार साल पहले पड़ोस में एक पालतू कुत्ते की हत्या की थी. जिसके बाद फरियाद पर गोरमी थाना पुलिस ने आईपीसी की धारा 294 429 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी. विवेचना के दौरान पुलिस ने अनुसंधान में मौका मुआयना और स्थानीय निवासियों के बयानों के आधार पर चालान पेश किया गया. 


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जानिए मामला
दरअसल मामला 30 अप्रैल 2019 का है. जहां गोरमी थाना इलाके के राऊपुरा गांव के रहने वाले बच्चन सिंह नरवरिया ने एक कुत्ता शेरू पाल रखा था. जिसे वह जंजीर से बांध कर रखता था. 30 अप्रैल 2019 की सुबह उनके पड़ोस में रहने वाला मलखान सिंह नरवरिया गुजर रहा था. उसी समय मलखान नरवरिया ने बच्चन सिंह की बेटी कल्पना को आवाज दी. समय उनका पालतू कुत्ता शेरू के गले में पट्टा डाला हुआ था और वह उससे टीन में खूंटे से बंधा हुआ था. 


कुत्ते की मारकर की हत्या
आवाज सुनकर कुत्ता शेरू भौंकने लगा. इतने में बच्चन सिंह नरवरिया भी अंदर से निकल आया. जिस पर मलखान सिंह ने कहा कि तेरा कुत्ता भौंक रहा है. जिस पर बच्चन ने कहा कि जानवर है. भोंकता रहता है. कुत्ता तो खूंटे से बना हुआ है. फिर भी तैस में आकर मलखान ने अपने हाथ में पकड़ी हुई बल्लम( धारदार हथियार) कुत्ते को मार दी. जिससे कुत्ते शेरू की मौके पर ही मौत हो गई. जिस पर बच्चन सिंह ने गोरमी थाने पहुंचकर मलखान सिंह के खिलाफ रिपोर्ट कर दी, बच्चन सिंह नरवरिया की फरियाद पर गोरमी थाना पुलिस ने आईपीसी की धारा 294 429 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी.


एक साल की सजा
विवेचना के दौरान पुलिस ने अनुसंधान में मौका मुआयना और स्थानीय निवासियों के बयानों के आधार पर चालान पेश किया गया. जिसमें राकेश कुमार कुशवाह जेएमएफसी न्यायालय ने पालतू कुत्ते की हत्या के आरोप में आरोपी मलखान सिंह नरवरिया को एक साल का सश्रम कारावास और एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है. मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी प्रवीण सिंह सिकरवार द्वारा की गई.


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