Chhindwara Love Jihad Case: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में 'द केरल स्टोरी' मूवी जैसा लव जिहाद का कथित मामला सामने आया है. छिंदवाड़ा के रावनवाड़ा शिवपुरी थाना क्षेत्र में कथित लव जिहाद का मामला सामने आया है. एक हिंदू युवती की पहले मुस्लिम युवक से दोस्ती कराई गई. फिर रुपयों की उगाही की गई. बाद में धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया गया. इस मामले में रावनवाड़ा शिवपुरी पुलिस ने एक युवती सहित तीन लोगों पर मामला कायम किया है.  न्यायालय ने तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया.


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जानिए पूरा मामला?
दरअसल, रावनवाड़ा निवासी हिंदू युवती की सहेली भी इस मामले में आरोपी है. सहेली ने ही मुस्लिम युवक से युवती का परिचय कराया और मोबाइल नंबर देकर दोनों की बातचीत कराने में मदद की थी. पुलिस ने पहली बार क्षेत्र धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम के तहत मामला कायम किया है. इनमें से एक आरोपी को पुलिस नागपुर से पकड़कर लाई है. एक आरोपी युवती परासिया में काम करती थी. दूसरा आरोपी तीनों का मित्र था. 


इस मामले को लेकर रावनवाड़ा शिवपुरी थाना प्रभारी छत्तू सिंह सरेयाम ने बताया कि रावनवाड़ा निवासी युवती ने शिकायत दर्ज कराई कि शिवपुरी निवासी युवक कादिर से उसकी दोस्ती थी. कादिर, सबिर और शबाना खातून तीनों युवती के साथ स्कूल में पढ़ते थे. शबाना खातून ने युवती को कादिर का नंबर दिया और कहा कि यह अच्छा लड़का है, इससे बात करो. युवती और कादिर में बात होने लगी. इस बीच, कादिर ने पांच महीने पहले युवती से रुपए मांगे. युवती ने रुपए दे दिए. फिर उससे रुपए मांगे गए. युवती ने दे दिए. बाद में जब फिर रुपयों की मांग की गई, तो युवती ने रुपए नहीं दिए. इससे नाराज होकर युवक ने युवती को धमकाया. उसने कहा कि अगर रुपए नहीं दिए और मुसलमान धर्म नहीं अपनाया तो उसके पिता और भाई को मार देंगे.


रावनवाड़ा शिवपुरी थाने में शिकायत दर्ज कराई
युवती ने रावनवाड़ा शिवपुरी थाने में शिकायत दर्ज कराई. एसडीओपी जितेंद्र सिंह जाट के मार्गदर्शन में पुलिस ने कार्रवाई की. थाना प्रभारी छत्तू सिंह सरेयाम और स्टाफ ने कार्रवाई कर तीन आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण कायम किया. कादिर को पुलिस नागपुर से पकड़कर लाई. युवती को परासिया में उसके कार्यस्थल से पकड़ा गया. उनके सहयोगी सबिर को भी गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया. पुलिस ने इनके विरुद्ध एक्सटॉर्शन की धारा 386, आपराधिक षडयंत्र रचने की धारा 120, जान से मारने की धमकी 506, 34 और मध्यप्रदेश धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2021 की धारा 5 के तहत प्रकरण कायम किया है.


(आपको बता दें कि इस मामले में अभी तक कोई आधिकारिक बाइट नहीं आई है. हालांकि, हमारे सूत्रों द्वारा खबर की पुष्टि की गई है. जैसे ही आधिकारिक बाइट आएगी, खबर को अपडेट कर दिया जाएगा.)