Shivraj Cabinet: MP के संविदा कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, कैबिनेट मीटिंग में लिए गए बड़े फैसले
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh1708348

Shivraj Cabinet: MP के संविदा कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, कैबिनेट मीटिंग में लिए गए बड़े फैसले

Shivraj Cabinet Meeting: मंगलवार को CM शिवराज की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए गए. इस दौरान निवाड़ी जिले में नए पदों के सृजन वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है. 

cm shivraj cabinet meeting

आकाश द्विवेदी/भोपाल: CM शिवराज की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में नव-गठित निवाड़ी जिले के लिए नए पदों के सृजन वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है. इसके अलावा संविदा नियुक्ति नियम-2017 के नियम में संशोधन की प्रस्ताव को भी मान लिया गया है. इसके अलावा मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. आइए जानते हैं कि मीटिंग में क्या-क्या फैसले लिए गए-

निवाड़ी के लिए 12 नए पदों को मंजूरी
प्रदेश के नव गठित जिले निवाड़ी जिले के लिए विभिन्न संवर्गों के कुल 12 पदों को स्वीकृति दी गई है. इनमें से 9 पदों को जिला टीकमगढ़ से रिडिप्लायमेंट से उपलब्ध कराने की बात कही गई है, जबकि  3 नवीन पदों के सृजन के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया है. 

संविदा नियुक्ति नियम नियम में संशोधन
इसके अलावा प्रदेश के संविदा कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है. कैबिनेट मीटिंग में विदा नियुक्ति नियम-2017 के नियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है. संशोधन के अनुसार राज्य शासन विशिष्ट प्रकरण में एक माह की पूर्व सूचना या इसके एवज में एक माह का वेतन देने की शर्त को शिथिल होगा. फिलहाल सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति संबंधी नियम के प्रावधान अनुसार एक महीने की पूर्व की सूचना या एक महीने का वेतन जमा कर संविदा नियुक्ति समाप्त किए जाने का प्रावधान था.

ये भी पढ़ें- MP Politics: दिग्विजय के भाई लक्ष्मण सिंह ने अपनी ही पार्टी पर खड़े किए सवाल, PC शर्मा ने भी किया समर्थन

पुनर्वास आयुक्त के पद में वृद्धि
CM शिवराज कैबिनेट ने पुनर्वास आयुक्त के 1 अस्थाई पद की समय अवधि को 1 जुलाई 2022 से 30 जून 2027 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है. इसके अलावा  वित्तीय वर्ष 2023-24 से बीसीओ पुनर्वास आयुक्त कार्यालय में कार्यरत अधिकारी-कर्मचारियों को प्रमुख राजस्व आयुक्त राजस्व विभाग के बीसीओ 0709 में मर्ज किया जाएगा. कैबिनेट ने राजभवन में जनजातीय प्रकोष्ठ का गठन किए जाने के संबंध में मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 8 अप्रैल 2022 को जारी आदेश को अनुमोदित किया है. 

Trending news