भोपाल: 1 जुलाई यानी कल से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह बैन लगाया जा रहा है. इसके लिए शासन स्तर पर पूरी तैयारियां हो चुकी हैं. ऐसे में अब प्लालिस्टिक की स्टिक में जो गुब्बारा बच्चों को बेचे जाते हैं, उनकी खरीदी और बिक्री पर जुर्माना होगा तो इलेक्ट्रॉनिक सामान, कांच, कटलरी के पैकिंग बॉक्स में थर्माकोल हुआ तो फिर नगर निगम जुर्माना कर देगा. 


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प्लास्टिक और थर्माकोल से बने ये वस्तुएं रहेंगी बैन
प्लास्टिक स्टिक, इयर बड, बैलून में उपयोग होने वाली प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक झंडे, कैंडी स्टिक, आइस्क्रीम स्टिक, सजावट में उपयोग होने वाले थर्माकोल,  कप, गिलास, फोर्क, चम्मच, चाकू स्ट्रा, ट्रे, सिगरेट पैकेट को कवर करने वाली पैकिंग फिल्म, प्लास्टिक स्टीकर्स तथा 100 माइक्रॉन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक व पीवीसी के बैनर बैन होंगे.


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छापे के निर्देश
अब इस सिंगल यूज प्लास्टिक बैन को प्रभावशाली बनाने के लिए निमार्ता, स्टॉकिस्ट, रिटेलर और विकताओं पर नगरीय विकास एंव आवास विभाग ने छापामार कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए है.