MP News: ग्वालियर में कलेक्ट्रेट के बाहर एक लड़की द्वारा रील बनाने के बाद कलेक्टर ने बड़ा आदेश जारी किया है. अब ग्वालियर में सरकारी संपत्ति पर रील नहीं बनाई जा सकेगी, इसके लिए अनुमति लेनी होगी. बिना अनुमति के रील बनाने पर एफआईआर दर्ज होगी.
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Madhya Pradesh News In Hindi: रील बनाना इन दिनों ट्रेंड बन गया है. लेकिन अब आपका ये शौक आपको जेल पहुंचा सकता है. दरअसल, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कलेक्ट्रेट में एक लड़की द्वारा रील बनाने के बाद कलेक्टर ने रील, वीडियो, फोटोग्राफी पर रोक लगाने का बड़ा फैसला लिया है. अब ऐतिहासिक इमारतों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सरकारी दफ्तरों और सार्वजनिक जगहों और पार्कों में रील बनाना प्रतिबंधित है. इन जगहों पर बिना अनुमति के रील, वीडियो, फोटोग्राफी पर रोक लगा दी गई है. यदि कोई बिना अनुमति के रील बनाता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी. कलेक्टर रुचिका सिंह चौहान ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है.
अब इन जगहों पर रील बनाने पर लगी रोक
ग्वालियर के ऐतिहासिक स्थलों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सरकारी दफ्तरों में रील बनाने पर रोक लगा दी गई है. इसके लिए पहले प्रशासन से अनुमति लेनी होगी. बिना अनुमति के रील बनाने पर 2023 की धारा 223 के तहत एफआईआर दर्ज की जाएगी. कलेक्टर रुचिका सिंह चौहान ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है.
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रील्स वायरल होने के बाद एक्शन में प्रशासन
दरअसल, ग्वालियर कलेक्ट्रेट में शूट किया गया एक वीडियो हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. 1 मिनट 8 सेकंड के इस वीडियो में एक लड़की हिंदी फिल्मी गाने "टिप टिप बरसा पानी" पर डांस करती नजर आई थी. वीडियो वायरल होने के बाद साइबर पुलिस ने लड़की की सोशल मीडिया आईडी के जरिए उसकी पहचान की. पुलिस ने लड़की को ईमेल के जरिए नोटिस भेजा है. बताया जा रहा है कि लड़की ने लाइक और कमेंट पाने की उम्मीद में कलेक्ट्रेट की सीढ़ियों पर रील बनाई थी. वहीं इस मामले को लेकर कलेक्टर रुचिका चौहान ने कलेक्ट्रेट में वीडियो शूट से संबंधित एडवाइजरी जारी की है.
रिपोर्ट- प्रमोद शर्मा