MP News: 28 साल के फैसल खान उर्फ फैजान को भोपाल के मिसरौद धाने में महीने में दो बार पहुंचकर  वहां लगे तिरंगे के सामने खड़े होकर 21 बार सलामी देनी होगी. यही नहीं भारत माता की जय का नारा भी लगाना होगा. यह फैसला जबलपुर हाईकोर्ट ने पाकिस्तान जिंदाबाद और भारत के खिलाफ नारे लगाने वाले को सशर्त जमानत देते हुए सुनाया है.


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कोर्ट ने कहा कि आरोपी को इस शर्त पर जमानत दी है कि उसे केस खत्म होने तक हर महीने के पहले और चौथे मंगलवार को मिसरोद थाने  में हाजिरी देनी होगी. सुबह 10 से 12 बजे के बीच उसे थाने पहुंचना होगा. 50 हजार रुपए के बॉन्ड के साथ जमानत देते हुए हुए जस्टिस दिनेश कुमार पालीवाल ने यह आदेश सुनाया. साथ ही भोपाल कमिश्नर को भी निर्देशित किया है कि वह इसके लिए इंतजाम करें. 


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दोस्त ने ही वायरल कर दिया था वीडियो
यह पूरा मामला 17 मई 2024 का है. फैजान को पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. फैजान  मिसरोद थाना इलाके में पंचर की दुकान चलाता था. फैजान का वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसको लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ता उसकी दुकान पर पहुंचे थे. इसके बाद उसे पकड़कर थाने ले गए और फैजान के खिलाफ केस दर्ज कराया. पुलिस की पूछताछ में फैजान ने बताया था कि जिसने उसका वीडियो बनाया है, वह उसका दोस्त है. मजाक में उसने यह शब्द कहे थे. यह नहीं पता था कि वीडियो वायरल कर दिया जाएगा. 


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