Khargone Ramnavami Violence:क्लेम ट्रिब्यूनल ने सुनाए 20 फैसले, आरोपियों से वसूले जाएंगे इतने लाख
Khargone Ramnavami violence Claims Tribunal Decision:खरगोन रामनवमी हिंसा में आगजनी की घटना के बाद सरकार द्वारा गठित क्लेम ट्रिब्यूनल ने दो बार में 20 बड़े फैसले सुनाए हैं.
राकेश जायसवाल/खरगोन: मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में इसी साल रामनवमी में हिंसा हुई थी और इसी के चलते आगजनी की घटनाएं हुईं. यहां तक की जिले में कई दिनों तक कर्फ्यू भी लगा था. अब रामनवमी हिंसा के मामलों को लेकर क्लेम ट्रिब्यूनल ने दो बार में 20 फैसले सुनाए हैं. मामले में सजा के साथ क्षतिपूर्ति की वसूली के आदेश दिए गए हैं. आगजनी ,दंगे एवं हिंसा करने वालों से 18 लाख 91 हजार रुपये वसूल होने हैं.
14 अक्टूबर को छह निर्णयों में सात लाख 37 हजार रुपये हर्जाना वसूलने के आदेश दिए गए गए थे. आज 14 फैसलों में से 5 मामलों में आवेदक यह साबित नहीं कर सके कि उनका नुकसान किसने किया था.इसलिए 5 आवेदकों के केस निरस्त कर दिए गए.शेष 9 प्रकरणों में 11 लाख 54 हजार 300 रुपये मुआवजा देने के आदेश जारी किये गये हैं. इस प्रकार कुल 20 निर्णयों में दंगाइयों एवं हिंसा फैलाने वालों से 18 लाख 91 हजार रुपये की वसूली की जायेगी.
वहीं शीतला माता मंदिर में आगजनी व पथराव के 13 आरोपियों से दो लाख का मुआवजा वसूला जाएगा. बता दें कि 31 मामलों में 20 को फैसला आ चुका है. जबकि खबर लिखे जाने तक 11 मामलों में सुनवाई चल रही थी. क्लेम ट्रिब्यूनल का गठन सरकार ने हिंसा के बाद किया था. सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश डॉ. शिवकुमार मिश्रा एवं सेवानिवृत्त सचिव मध्यप्रदेश शासन प्रभात पराशर को सदस्य नियुक्त किया गया. सबूतों और गवाहों को सुनने के बाद फैसला सुनाया गया. आरोपी पक्ष को 15 दिन में राशि का भुगतान करना होगा. नहीं भरने पर आरोपित की अचल संपत्ति कुर्क कर नीलाम कर दी जाएगी.
वसूली कसेगी नकेल
कलेक्टर खरगोन कुमार पुरुषोत्तम ने क्लेम ट्रिब्यूनल के आदेश को लेकर बताया ट्रिब्यूनल द्वारा जारी आर्डर की वसूली विध्वंस फैलाने वाले आरोपियों से की जाएगी. निश्चित रूप से सजा के साथ विध्वंस फैलाने वालों से क्षति पूर्ति की वसूली ऐसे लोगों पर नकेल कसेगी.