लाडली बहना योजना की सूची पर 15 मई तक कर सकते है दावे-आपत्ति, जानिए कब आएगा पैसा
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लाडली बहना योजना की सूची पर 15 मई तक कर सकते है दावे-आपत्ति, जानिए कब आएगा पैसा

Ladli Behna Yojana Objection Claim Last Date: यदि आप सीएम शिवराज के लाडली बहना योजना का फॉर्म भरे हैं तो यह आपके लिए जरुरी खबर है. बता दें इस योजना के ऑनलाइल रजिस्ट्रेशन की प्रकिया समाप्त हो गई है. हितग्राही 15 मई तक दावे और आपत्ति कर सकते हैं. 

लाडली बहना योजना की सूची पर 15 मई तक कर सकते है दावे-आपत्ति, जानिए कब आएगा पैसा

प्रिया पांडेय/भोपाल: मध्य प्रदेश में शिवराज सरकारी की महत्वाकांक्षी योजना लाडली बहना योजना (ladli behna yojana) के फॉर्म भरने की प्रकिया खत्म हो गई है. आवेदन करने वालों की सूची भी जारी कर दी गई है. अगर आपने भी लाडली बहना योजना का फार्म भरा है और उसमें कोई दावे (claim) या आपत्ति (objection) करना है तो आप 15 मई तक कर सकते हैं. दापे आपत्ति आप लाडली बहना पोर्टल cmladlibahna.mp.gov.in या एप ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं.

आपको बता दें कि लाडली बहना योजना के तहत पूरे मध्य प्रदेश में करीब 1 करोड़ 25 लाख रजिस्ट्रेशन हुआ है. राजधानी भोपाल में  3 लाख 8 हजार 308 आवेदन हुए हैं. सभी आवेदनों के आधार पर 1 मई सोमवार को इस योजना के पात्र हितग्राहियों की अंतिम सूची लाडली बहना योजना के पोर्टल https://cmladlibahna.mp.gov.in/ और एप पर किया गया है. इसके साथ ही सभी ग्राम पंचायतों व नगरीय निकायों के सूचना पटल पर भी इसकी सूची चस्पा कर दी गई है.

16 से 30 मई तक होगा निराकरण
मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना कि आवेदिका इस संबंध में किसी भी तरह की दावे आपत्ति इसके पोर्टल cmladlibahna.mp.gov.in या एप के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं. इसके लिए अंतिम तिथि 15 मई है. इन दावे आपत्तियों का निराकरण करने के लिये सीडीपीओ, तहसीलदार व जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की सदस्यता वाली समिति गठित की गई है. ये टीम 16 मई से 30 मई तक जांच कर निराकरण करेगी.

कब आएगा पैसा
मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की पहली किस्त जून माह में खाते में डाली जाएगी. इस योजना के तहत लाभार्थियों को प्रतिमाह एक हजार रुपए दिए जाएंगे. 

जानिए किसे मिलेगा लाभ
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 28 जनवरी 2023 को पूरे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना लागू किए जाने की घोषणा की थी. इसका लाभ लेने के लिए मध्य प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य है. साथ ही आवेदिका की आयु 23 से 60 वर्ष होनी चाहिए. आवेदन करने वाली महिला की वार्षिक आय 2,50,000 से अधिक नहीं होना चाहिए.

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