Madhya Pradesh Public Safety Act 2024: मध्य प्रदेश सरकार सार्वजनिक सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए कड़े कदम उठा रही है. राज्य सरकार ने सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम 2024 का मसौदा तैयार किया है, जिसमें 100 से अधिक लोगों के एकत्र होने वाले सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे. यह मसौदा गृह विभाग द्वारा 1 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में प्रस्तुत किया जाना लगभग तय है.


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लोक सुरक्षा विधेयक 2024
बता दें कि मध्य प्रदेश में लोक सुरक्षा विधेयक 2024 (Public Safety Bill 2024) का प्रारूप तैयार हो चुका है और इसे विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में पेश किए जाने की उम्मीद है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हाल ही में संभागीय समीक्षा के दौरान इस कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए थे. यह अधिनियम सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए सीसीटीवी कैमरों की अनिवार्य स्थापना का प्रावधान करता है. इसमें कॉलेज, स्कूल, मॉल, रेस्तरां और अस्पताल जैसे स्थान शामिल हैं. कैमरों की रिकॉर्डिंग दो महीने तक रखनी पड़ेगी और जांच के लिए अनुरोध करने पर पुलिस द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी.


साथ ही संस्थाओं को अब अपने खर्च पर सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे. पहले ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, जिससे पुलिस को निजी संस्थानों (Private Institutions) से रिकॉर्डिंग प्राप्त करने में दिक्कतें आती थीं. लोक सुरक्षा अधिनियम के तहत सीसीटीवी लगाने का प्रारंभिक क्रियान्वयन भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन जैसे शहरों में शुरू होगा, बाद में इसे अन्य शहरों में भी लागू करने की योजना है.


सीएम मोहन ने दिए थे निर्देश
बता दें कि सीएम मोहन ने इंदौर में समीक्षा बैठक के दौरान भीड़भाड़ वाले शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए थे. प्रमुख सचिव गृह संजय दुबे ने जन सुरक्षा अधिनियम विधेयक को अंतिम रूप देते हुए जन सुरक्षा बढ़ाने के लिए इन कैमरों को लगाना अनिवार्य कर दिया है. गौरतलब है कि सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों की स्थापना से अपराधों को रोकने और अपराधियों को पकड़ने में मदद मिलेगी. यह महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा में भी सुधार करेगा.