आकाश द्विवेदी/भोपाल। मध्य प्रदेश के चयनित शिक्षकों Madhya Pradesh selected teachers के लिए एक खुशखबरी है. लंबे समय से नियुक्तियों का इंतजार कर रहे हैं चयनित शिक्षकों के लिए पात्रता वैधता की समय सीमा बढ़ा दी गई है. जिसका गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है. दो दिन पहले की प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने इसकी घोषणा की थी. लंबे समय से चयनित शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं.


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तीन की जगह पांच साल हुई समय सीमा 
मध्य प्रदेश में चयनित शिक्षकों की पात्रता की समय सीमा को 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया है. सरकार के इस फैसले से करीब 8 हजार शिक्षकों को सीधा फायदा होगा. शिक्षकों की पात्रता को लेकर जारी किए गए राजपत्र में बताया गया है कि मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 नियम 11 उप नियम दो में परिवर्तन किया गया है, पहले जो शिक्षकों के चयन की जो समय सीमा 3 साल थी वह अब पांच साल यानि अगली पात्रता परीक्षा तक कर दी गई है. 


समय सीमा बढ़ने से चयनित शिक्षकों के लिए सेकंड काउंसलिंग का रास्ता साफ हो गया है और पात्रता परीक्षा 2023 की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाने के बावजूद चयनित उम्मीदवारों की वैधता समाप्त नहीं होगी. इसके अलावा ईडब्ल्यूएस के लिए पात्रता का दायरा 60 प्रतिशत से घटाकर 50 प्रतिशथ किया गया है. क्योंकि बड़ी संख्या में चयनित शिक्षकों की पात्रता अवधि खत्म होने की कगार पर थी, लेकिन अब अवधि बढ़ने से उन्हे राहत मिली है. 


अब चयनित शिक्षकों को ईडब्ल्यूएस के लिए पात्रता के लिए150 में से 90 नंबर लाना अनिवार्य किया था, लेकिन अब 150 में से 75 नंबर लाने वाले भी पात्र होंगे. बता दें कि इससे पहले भी शासन ने इनकी पात्रता वैधता की अवधि बढ़ाई थी


लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे थे चयनित शिक्षक 
बता दें कि दो दिन पहले ही मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने चयनित शिक्षकों की पात्रता अवधि बढ़ाने की बात कही थी. क्योंकि लंबे समय से चयनित शिक्षक प्रदर्शन कर रहे थे. लेकिन अब पात्रता की अवधि बढ़ने से चयन शिक्षकों को राहत मिली है.


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