MP Teacher Recruitment News: नवनियुक्त शिक्षकों को लेकर शिक्षा निदेशालय ने अहम आदेश जारी किया है. आदेश के अनुसार शिक्षकों को 27 अप्रैल तक ड्यूटी ज्वाइन करने को कहा गया है. अन्यथा नियुक्ति अपने आप निरस्त हो जाएगी.
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MP Teacher Recruitment Update: अगर आप मध्य प्रदेश के नवनियुक्त शिक्षक हैं तो यह खबर आपके लिए है. मध्य प्रदेश लोक शिक्षा निदेशालय ने आदेश की अवहेलना करने वाले नवनियुक्त शिक्षकों के लिए समय सीमा जारी कर दी है. आपको बता दें कि नवनियुक्त शिक्षक मध्य प्रदेश सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग के लिए शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के लिए नोडल एजेंसी लोक शिक्षा निदेशालय के आदेशों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं. जिसके बाद समय सीमा जारी कर नवनियुक्त शिक्षकों को 27 अप्रैल तक ज्वाइन करने का आदेश दिया गया है.
साथ ही नवनियुक्त शिक्षकों को दिनांक 27.04.2023 तक अनिवार्य रूप से कार्य स्थल पर उपस्थित होने की बात कही है और ऐसा नहीं करने पर उनकी नियुक्ति स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी. साथ ही ऐसे उम्मीदवार के किसी भी प्रतिनिधित्व पर विचार नहीं किया जाएगा.
30 मार्च को शिक्षा विभाग ने जारी किया था आदेश
दरअसल, 30 मार्च को शिक्षा विभाग ने नवनियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति का आदेश जारी किया था. ज्वाइनिंग के लिए 15 दिन का समय दिया गया था, लेकिन अभी तक कई शिक्षकों ने ड्यूटी ज्वाइन नहीं की है. इसे लेकर लोक शिक्षण संचालनालय की आयुक्त अनुभा श्रीवास्तव ने नवनियुक्त शिक्षकों के लिए अंतिम चेतावनी सूचना जारी की है.
आदेश में लिखा है कि दिनांक 30.3.2023 को प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक के पदों के लिए जारी नियुक्ति आदेश में 15 दिवस की समय अवधि में कार्यभार ग्रहण करने के लिए निर्देश थे. कतिपय अभ्यर्थी अभी भी कार्यभार ग्रहण करने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत कर रहे हैं. अतः ऐसे नवनियुक्त शिक्षकों द्वारा अभी तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया. उन्हें अंतिम रुप से सूचित किया जाता है कि दिनांक 27.4.2023 तक अनिवार्य कार्य स्थल पर उपस्थित होकर कार्यभार ग्रहण करें. अन्यथा उनकी नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जाएगी और उनके किसी भी अभ्यावेदन विचार नहीं किया जाएगा.