शाजापुर में मोहर्रम के जुलूस में लगे थे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, दर्ज हुई FIR
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शाजापुर में मोहर्रम के जुलूस में लगे थे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, दर्ज हुई FIR

रिपोर्ट के अनुसार, देश में साल 2010 से अभी तक राजद्रोह के करीब 800 केस दर्ज हुए हैं. इनमें 13 हजार लोगों को आरोपी बनाया गया है. हालांकि इतनी बड़ी संख्या में आरोपी बनाने के बावजूद राजद्रोह के मामले में दोषी ठहराए जाने के मामले काफी कम हैं. 

प्रतीकात्मक तस्वीर

मनोज जैन/शाजापुरः शाजापुर जिले के शुजालपुर में बीती 10 अगस्त को मोहर्रम के जुलूस के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे. अब पुलिस ने उस मामले में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. फिलहाल पुलिस आरोपियों की पहचान करने में जुटी है और आगे की जांच कर रही है. 

क्या है मामला
बता दें कि बीती 10 अगस्त को शुजालपुर के भीमपुरा क्षेत्र में मोहर्रम के जुलूस के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो में दिखाई दे रहा है कि मोहर्रम के जुलूस में डीजे के साथ चल रही भीड़ में से कुछ युवकों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए.  वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच की. जांच में वीडियो सही पाए जाने के बाद पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है. 

उल्लेखनीय है कि बीते दिनों नगरीय निकाय चुनाव के दौरान भी पार्षद की जीत पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे. शाजापुर शहर के वार्ड क्रमांक 12 से पार्षद पद का चुनाव जीतने वाले समीउल्ला हमीद की जीत के जश्न में रैली निकाली गई थी.वीडियो की जांच के बाद पार्षद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था. 

ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार, देश में साल 2010 से अभी तक राजद्रोह के करीब 800 केस दर्ज हुए हैं. इनमें 13 हजार लोगों को आरोपी बनाया गया है. हालांकि इतनी बड़ी संख्या में आरोपी बनाने के बावजूद राजद्रोह के मामले में दोषी ठहराए जाने के मामले काफी कम हैं. साल 2014 में राजद्रोह के 47 मामले में से सिर्फ 1 मामले में आरोपी दोषी पाए गए थे. 

2015 में राजद्रोह के 35 मामलों में से एक भी आरोपी दोषी नहीं पाया गया. 2016 में 35 मामलों में से सिर्फ एक, 2017 में दर्ज 51 मामलों में से सिर्फ एक मामले में आरोपी दोषी पाए गए थे. इसी तरह 2018 में 70 में से एक और 2019 में 93 मामलों में से एक आरोपी दोषी पाया गया था. 

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