भोपाल: मध्य प्रदेश में पेट्रोल-डीजल के रेट में आम आदमी को कोई राहत नहीं मिलेगी. गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा कैबिनेट में हुए फैसलों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे. इसी दौरान उनके एक बयान से गफलत हुई. उन्होंने मीडिया को बताया कि पेट्रोल-डीजल के उपकर के ऊपर लगने वाले उपकर को हटाने का निर्णय लिया गया है. मंत्री मिश्रा के इस बयान के बाद संदेश गया कि पेट्रोल-डीजल पर लगने वाला उपकर हटाया गया है.


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लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है. कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट के अफसरों का कहना है कि उपकर की गणना को लेकर विसंगति थी. इसे दूर करने के लिए एक्ट में संशोधन के लिए ​कैबिनेट में विधेयक भेजा गया था, जिसे मंजूरी मिल गई. अफसरों का कहना है कि इससे पेट्रोल-डीजल के दाम में एक पैसे का भी अंतर नहीं आएगा. यह अंर्तविभागीय गणना की विसंगति का मामला था, जिसे सुधारा जा रहा है. इससे आम आदमी को पेट्रोल 4 और डीजल 1.5 रुपए सस्ता मिलेगा. राजधानी में मंगलवार को पेट्रोल 91.46 और डीजल 81.64 रुपए प्रति लीटर है.


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 इसके अलावा शिवराज सरकार की कैबिनेट ने पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार का एक और फैसला पलट दिया. अब नहर समितियों में फिर से चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी.  कैबिनेट बैठक शुरू होने से पहले सीएम शिवराज और उनके कैबिनेट में शामिल सभी मंत्रियों ने स्वर्गीय मोतीलाल वोरा को श्रद्धांजलि दी. मुख्यमंत्री मंत्रालय में मौजूद रहे और सभी मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैबिनेट मीटिंग में शामिल हुए. सीएम शिवराज ने सभी मंत्रियों को अपने-अपने विभाग के बड़े प्रोजेक्ट्स की नियमित समीक्षा करने के लिए कहा. जानिए कैबिनेट मीटिंग में किन प्रस्तावों पर मुहर लगी और क्या अहम फैसले हुए...


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मिलावटखोरों पर सख्त हुई शिवराज सरकार
शिवराज कैबिनेट ने मिलावटखोरी पर लगाम लगाने के लिए कई बड़े फैसले किए. सरकार ने मिलावटखोरी पर सख्ती दिखाते हुए 3 साल की सजा के प्रावधान को आजीवन कारावास में बदलने का फैसला किया. एक्सपायरी डेट की दवा बेचने पर  5 साल की सजा होगी.


लव जिहाद कानून के ड्राफ्ट पर​ अभी चर्चा होगी
धर्म स्वातंत्र्य विधेयक का ड्राफ्ट कैबिनेट मीटिंग में पेश हुआ. कई मंत्रियों ने विधेयक पर अपने अहम सुझाव दिए. अब 26 दिसंबर की कैबिनेट मीटिंग में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक पर चर्चा होगी. 


गौण खनिज अधिनियम 1996 में संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी
शिवराज कैबिनेट ने गौण खनिज अधिनियम 1996 में संशोधन करते हुए 31 गौण खनिजों को इसमें शामिल कर लिया है. अब ऑनलाइन आवेदन पर खनन का पट्टा मिलेगा. पत्थर से रेत बनाने का काम भी अधिनियम में शामिल किया गया. पट्टाधारी गौण खदानों में काम करने वाले 75% लोग मध्य प्रदेश के होंगे.


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शिवराज कैबिनेट की बैठक में इन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगी मुहर
इसके ​अलावा जेल विभाग में फार्मासिस्ट पद और मेल नर्स की नियुक्ति को ​कैबिनेट की मंजूरी मिल गई. भोज, शुक्ल और आंम्बेडकर विश्वविद्यालय में प्रति कुलपतियों की नियुक्ति की मंजूरी भी शिवराज कैबिनेट ने दे दी है. दमोह में एकलव्य विश्वविद्यालय, अरविंदो विश्वविद्यालय इंदौर, महाकौशल विश्वविद्यालय जबलपुर को खोलने की मंजूरी भी दे दी गई है. पीएम कृषि सिंचाई योजना (हर खेत को पानी)  में ही भूजल सिंचाई योजना को शामिल करने की स्वीकृति सरकार ने दे दी है. मंडला, शहडोल, उमरिया और डिंडोरी जिलों के लिए यह मंजूरी मिली है.


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