इंदौर: इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में एक 6 साल की मासूम बच्ची ने अपनी मां के खिलाफ प्रताड़ित करने का मामला दर्ज कराया है. एएसपी इंदौर प्रशांत चौबे ने बताया कि चाइल्ड हेल्प लाइन टीम को इस बात की जानकारी लगी तो बच्ची को उसके घर से रेस्क्यू किया गया. उससे जब पूछताछ की गई मां की प्रताड़ना की असलियत सामने आई. बच्ची ने आरोप लगाया कि मां, पापा से भी लड़ती है और मुझे भी मारती है. बच्ची के शरीर पर चोट के निशान मिले.


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एरोड्रम पुलिस स्टेशन इंचार्ज राहुल शर्मा ने बताया कि बच्ची की रिपोर्ट पर उसकी मां के खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट (जेजे एक्ट) के तहत केस दर्ज किया गया है. बच्ची की मां गुस्सैल स्वभाव की है. उसका अपने पति से लंबे समय से विवाद चल रहा है. चाइल्ड हेल्प लाइन के अधिकारियों के मुताबिक घटना 31 दिसंबर 2020 की है. चाइल्ड हेल्प लाइन के टोल फ्री नंबर पर सूचना मिली थी कि एरोड्रम थाना क्षेत्र के आम्रकुंज इलाके में रहने वाले महिला अपनी बच्ची को रोजाना पीटती है. शिकायत करने वाला बच्ची का पिता है. एक जनवरी 2021 को चाइल्ड लाइन ने एरोड्रम पुलिस की मदद से 6 साल की मासूम का रेस्क्यू किया था. 


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चाइल्ड लाइन की टीम जब मौके पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि मां बच्ची पर जुल्म ढा रही है. टीम ने मां को समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी. इसके बाद बच्ची को मधुमिलन स्थित राजकीय बाल आश्रम भेज दिया गया. बच्ची का यहां उपचार चला और काउंसिलिंग की गई. उसने पूरी कहानी बयां की. बच्ची का कहना था कि उसकी मां बहुत मारती है. चाइल्ड हेल्प लाइन की टीम ने बच्ची को रेस्क्यू करने के बाद मां की काउंसिलिंग कराई, लेकिन उसके स्वभाव में कोई बदलाव नहीं हुआ. इसके बाद पुलिस में मां के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई.


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बच्ची के पिता विजय साड़ी की एक दुकान में काम करते हैं. उन्होंने पुलिस को बताया कि 8 साल पहले उनकी शादी प्रिया से हुई थी. उसका व्यवहार शुरू से थोड़ा अजीब था. शादी के करीब 2 साल बाद बच्ची का जन्म हुआ. इसके बाद से प्रिया और अधिक चिड़चिड़ी हो गई. वह बच्ची के साथ मारपीट किया करती. पिता ने कहा, ''मैंने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया. मजबूरन मुझे चाइल्ड हेल्प लाइन में शिकायत दर्ज करानी पड़ी. चाइल्ड हेल्प लाइन के अधिकारियों ने कई बार प्रिया को समझाया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ. अब पुलिस ने उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 327 और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है.''


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