नई दिल्लीः ड्राइविंग लाइसेंस ;क्तपअपदह स्पबमदबमद्ध और सड़क परिवहन से जुड़ी कई सेवाओं के नियम कुछ राज्यों में बदल गए हैं. उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और झारखंड जैसे राज्यों ने लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ियों के पंजीयन के लिए नए नियम लागू किए हैं. अब (driving license) के लिए ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जा रहे हैं. मध्य प्रदेश में अब हर जिले में ड्राइविंग सेंटर खोलने का फैसला किया गया है. यहीं से डीएल जारी किए जाएंगे. उसके पहले आवेदनकर्ता को ड्राइविंग टेस्ट के साथ ट्रैफिक से जुड़े टेस्ट से गुजरना होगा. सड़क दुर्घटना पर रोक लगाई जा सके इसके लिए यह फैसला लिया जा रहा है.


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ऐसे किया जा सकता है आवेदन
ड्राइविंग लाइसेंस अपडेट करवाने के लिए परिवहन विभाग की वेबसाइट पर विजिट करना होगा. यहां ड्राइविंग लाइसेंस सर्विस पर क्लिक करना होगा. यहां आपको एक फॉर्म भरना होगा, जिसमें डीएल नंबर के साथ पर्सनल जानकारियां देनी होंगी. इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित अन्य जरूरी कागजात को वेबसाइट पर अपलोड करना होगा. अंत में आरटीओ ऑफिस में बायोमेट्रिक डिटेल्स की जांच के बाद आपके सभी कागजात का सत्यापन किया जाएगा. सारे डिटेल्स सही पाए जाने पर आपका लाइसेंस अपडेट हो जाएगा.


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ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हुआ आसान
नई व्यवस्था के तहत आपको डीएल बनवाने के लिए भी ऑनलाइन आवेदन करना होगा. स्लॉट बुक होते ही लर्निंग लाइसेंस के लिए पैसा जमा कराना होगा. इसके बाद आप ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी टेस्ट के लिए अपनी सुविधा के मुताबिक तारीख चुन सकेंगे. इस टेस्ट में 10 मिनट में ट्रैफिक नियमों से जुड़े 10 सवालों के जवाब आपको देने होंगे. यह टेस्ट पास करने के बाद आपका आई टेस्ट होगा. फिर लर्निंग डीएल डाक के जरिए आपके घर भेज दिया जाएगा. इसके 6 महीने के अंदर आपको परमानेंट डीएल के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा


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