नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद परिवार पेंशन से जुड़े नियमों में बदलाव किए हैं. नए नियमों के मुताबिक अब सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद अगर उसके परिवार में कोई दिव्यांग सदस्य है तो उसे पेंशन के लिए ज्यादा भाग-दौड़ नहीं करनी पड़ेगी. वो जीवन भर पेंशन पाने का भी हकदार होगा. इस संबंध में केंद्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह ने जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि तमाम विचार-विमर्श के बाद मोदी सरकार ने पेंशन निमयों में बदलाव किए हैं.


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कार्मिक राज्य मंत्री जितेन्द्र सिंह ने कहा कि मोदी सरकार के इस फैसले से उन हजारों लोगों को राहत मिलेगी, जो माता-पिता के निधन के बाद बेहद दिक्कतों में जी रहे थे.


बदलाव के बाद क्या होगा


  1. दिव्यांग आश्रितों को नए नियमों के अनुसार जीवन भर पेंशन मिलेगी.

  2. दिव्यांग आश्रितों को बहुत जल्द ही नए नियमों के मुताबिक पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी

  3. केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 (54/6) के अनुसार किसी भी सरकारी कर्मचारी के आश्रित परिवार की कुल आय कर्मचारी के अंतिम वेतन से ज्यादा है तो उन्हें पेंशन नहीं दी जाएगी.

  4. अगर आश्रित परिवार की कुल आय कर्मचारी के अंतिम वेतन से 30 फीसदी से कम है तो मृतक आश्रितों को जीवन भर पेंशन पाने का अधिकार होगा.


पहले क्या था नियम
बदलाव से पहले नियमों के मुताबिक सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद उसकी सिर्फ उसकी पत्नी को पेंशन का प्रावधान था. परिवार के किसी भी दूसरे सदस्य को पेंशन नहीं दी जाती थी. अगर पीड़ित के घर में बच्चे हैं और उनमें से कोई मानसिक या शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है तो उसे किसी तरह से पेंशन का प्रावधान नहीं था. ऐसे में  दिव्यांग आश्रितों के लिए पेट भरना भी मुश्किल पड़ रहा है. इन्हीं परेशानियों को देखते हुए पेंशन नियमों में बदलाव किए गए हैं.


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