ध्यान दीजिए! फिर बढ़ गई है वाहन दस्तावेज और ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल की तारीख
केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के दौर में वाहन रजिस्ट्रेशन से जुड़े दस्तावेजों के रिन्यूअल की तारीख बढ़ाई थी. पहले 31 अप्रैल 2020 से बढ़ाकर जून, अगस्त फिर अक्टूबर और बाद में इसे 31 दिसंबर 2020 तक कर दिया था.
नई दिल्लीः कोरोना वायरस ने जब देश में प्रवेश किया था, तब नागरिकों की स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने सबसे कठोर लॉकडाउन को देश में लागू करने का फैसला किया था. उसी समय वाहनों के रजिस्ट्रेशन से लेकर बाकी दस्तावेजों के रिन्यूअल की अंतिम तारीख पहले 31 अप्रैल 2020 तक फिर बढ़ाकर 31 दिसंबर तक कर दी गई थी. अब सरकार ने इसे एक बाद फिर एक्सटेंड करके 31 मार्च 2021 तक कर दिया है.
यह भी पढ़ेंः- 2 लाख में पुलिस वाले से खरीदी कार, कागज मांगने पर भी नहीं दिए, अब उठा ले गए गाड़ी
फरवरी 2020 में अवैध हो चुके डॉक्यूमेंट्स पर भी लागू होंगे नियम
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने फरवरी 2020 या उसके बाद एक्सपायर होने वाले दस्तावेजों की तारीख को पहले 31 अप्रैल 2020 रखा था. कोरोना वायरस में सतर्कता बरतते हुए वाहन दस्तावेजों के रिन्यूअल की तारीख को 31 दिसंबर 2020 कर दी गई. अब मंत्रालय ने फरवरी 2020 या उसके बाद एक्सपायर हुए दस्तावेजों की वैधता 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दी है. इस हिसाब से जिनके ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन रजिस्ट्रेशन के कागजात, परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट अवैध हो चुके थे, अब उन्हें 31 मार्च अगले साल तक वैध माना जाएगा.
निजी वाहन मालिकों ने इस बारे में सरकार से की थी दरख्वास्त
निजी वाहन मालिकों ने इस बारे में सरकार से दरख्वास्त की थी. उन्होंने कहा था कि कोरोना के चलते उन्हें अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ा. उन्हें अभी भी कोरोना की वजह से परेशानी हो रही है. क्योंकि बड़ी संख्या में वाहन सड़कों से दूर हैं. स्कूल सेवा के लिए चलने वाली बसों में तो और भी ज्यादा परेशानी हो रही है. क्योंकि ये वाहन सड़कों पर तभी आएंगे जब स्कूल चालू होंगे.
यह भी पढ़ेंः- 14 हजार किसानों के खाते में नहीं पहुंचे PM सम्मान निधि के पैसे! करोड़ों रुपये अटके, ये है वजह
केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर तारीखें बढ़ाने को कहा
उन्होंने मांग की थी कि वाहन दस्तावेजों की वैधता की तारीखों को बढ़ाकर अगले साल तक कर दिया जाए. इस पर विचार करते हुए केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिए हैं. मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर वाहन दस्तावेज रिन्यूअल की तारीखों को 31 मार्च 2021 तक बढ़ाने के लिए कहा है, जिससे आम लोगों, ट्रांसपोर्टर्स और बाकी व्यापारिक संगठनों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.
यह भी देखेंः- Video: मध्य प्रदेश के 16 जिलों में सीवीयर कोल्ड डे, चंबल में लोगों को अलाव का सहारा
यह भी देखेंः- न्यू ईयर से पहले इस Video में जान लें सरकार की गाइडलाइंस, नहीं तो होगी परेशानी
यह भी देखेंः-नए साल से Fastag अनिवार्य, जानें इससे जुड़ी हर जानकारी इस Video में
WATCH LIVE TV