10वीं पास बेरोजगार युवाओं को 10 लाख से लेकर 2 करोड़ रुपए तक की मदद दे रही सरकार, जानिए क्या है योजना?
आज हम आपको मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के बारे में बताने जा रहे हैं. पढ़िए पूरी खबर...
भोपाल: अगर आप युवा हैं और बेरोजगार हैं तो ये खबर आपके काम की है. आर्थिक रूप से तंगी का सामना कर रहे युवाओं को अब निराश होने की जरूरत नहीं है. आप शिवराज सरकार की 'मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना' की मदद लेकर अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं. दरअसल, मध्य प्रदेश में लोगों को स्वरोजगार शुरू करने के लिए राज्य सरकार वित्तीय सहायता देती है. इस योजना का उद्देश्य सभी वर्ग के लोगों को मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस से जुड़ा उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है. आइए जानते हैं कि आप किस तरह इस योजना के जरिए 'आत्मनिर्भर' बन सकते हैं और मेहनत के साथ व्यवसाय कर आप इस योजना के तहत दी जाने वाली राशि को डबल भी कर सकते हैं.
कितना लोन ले सकते हैं ?
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना 1 अगस्त 2014 से चल रही है. इसके तहत छोटे-छोटे बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं. इसके लिए योजना के तहत मार्जिन मनी, ब्याज अनुदान, ऋण गारंटी और ट्रेनिंग दी जाती है. इस योजना के तहत 10 लाख रुपये से 2 करोड़ रुपये तक का कर्ज लिया जा सकता है. इस योजना के तहत मिले लोन को 7 साल में चुकाना जरूरी है. परियोजना की पूंजीगत लागत का 15 फीसदी (अधिकतम 12 लाख रुपए) रकम मार्जिन मनी के रूप में उपलब्ध कराई जाती है.
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क्या-क्या कर सकते हैं
योजना में सेवा एवं व्यवसाय से संबंधित सभी प्रकार के प्रयोजना शामिल हैं. इसमें कृषि आधारित पर परियोजना जैसे एग्रो प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज, मिल्क प्रोसेसिंग, कैटल फीड, पोल्ट्री फीड, कस्टम हायरिंग सेंटर, वेजिटेबल टिशू कल्चर, दाल मिल, राइस मिल, फ्लोर मिल, बेकरी मसाला निर्माण, बिल्डिंग सेटिंग्स आधारित परियोजना शामिल हैं.
लोन की शर्तें
सिर्फ मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.
आवेदक का कम से 10 वीं कक्षा पास होना जरूरी है.
साथ ही आवेदक की उम्र 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.
अगर आपने इससे पहले लोन लेकर बैंकों को नहीं चुकाया है तो आप इस योजना का फायदा नहीं उठा पाएंगे.
ऐसे करें आवेदन ?
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत आवेदन फार्म हर जिला कार्यालय में उपलब्ध हैं.
लोन लेने के लिए आवेदन पत्र के साथ प्रस्तावित परियोजना की सामान्य प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी.
इसके बाद आवेदन पत्र को इस योजना से जुड़े संबंधित विभाग के पास भेज दिया जाता है.
आवेदन की स्वीकृति के बाद 15 दिनों के भीतर लोन मिल जाता है.
लोन वितरण के बाद आवेदक को सरकार द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा.
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए आप mmsy.mponline.gov.in पर जा सकते हैं.
इस पोर्टल के जरिये आप आवेदन कर सकते हैं.
फॉर्म में आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भरना होगा.
अगर आप पहले ही भर चुके हैं तो सीधे साइन इन कर सकते हैं.
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