मध्य प्रदेश में 13 जुलाई को 43 जिलों के 214 नगरीय निकायों में वोट डाले जाने हैं. ऐसे में अगर आपका वोटर कार्ड गुम हो गया है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि बिना वोटर कार्ड के भी आप मतदान कर सकते हैं. इसके लिए बस आपका नाम वोटर लिस्ट में होना जरूरी है. वोटर लिस्ट में अगर आपका नाम है और वोटर कार्ड नहीं है तो चुनाव आयोग 11 प्रकार के अन्य दस्तावेजों को पहचान पत्र के तौर पर मान्यता देता है. इन पहचान पत्रों को दिखाकर आप वोट डाल सकते हैं.इनमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, सरकारी कर्मचारियों की आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पोस्ट ऑफिस के द्वारा जारी पासबुक, मनरेगा जॉब कार्ड, लेबर मिनिस्ट्री द्वारा जारी हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड, पेंशन कार्ड, एनपीआर का स्मार्ट कार्ड, सांसद या विधायक की ओर से जारी पहचान पत्र शामिल है.
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