नोएडा: दिल्‍ली (Delhi) से सटे उत्तर प्रदेश (UP) के गौतम बुद्ध नगर जिले यानी नोएडा में अब पालतू जानवरों का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया है. नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) ने अपने इस आदेश की पालना सुनिश्चित कराने के लिए ‘नोएडा पेट रजिस्ट्रेशन ऐप' (Noida Pet Registration App) लॉन्च किया है. इसके जरिए अब उन सभी लोगों को अपने पेट का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा, जिनके पास पालतू जानवर (Pet Dogs) हैं. 


एप के जरिये पेट्स का रजिस्ट्रेशन


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नोएडा अथॉरिटी के इस फैसले के बाद के बाद पेट्स ओनर्स को परेशान होने की जरूरत नहीं है. ऐसे सभी लोग अपने पेट्स का रजिस्ट्रेशन अब घर बैठे ऐप (App) के जरिए कर सकेंगे. यह ऐप प्ले स्टोर पर मौजूद है. हालांकि अभी यह पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है. इसे लेकर प्राधिकरण का कहना है कि यह जल्द ही बिना किसी शिकायत के काम करेगा. पेट्स का रजिस्ट्रेशन करने के बाद इसी ऐप पर ही इसका लेटर और पालतू जानवर को पालने वाले शख्स की पूरी डिटेल मौजूद होगी. नोएडा अथॉरिटी ने ट्वीट करके ये जानकारी साझा की है.



एक साल की फीस एक हजार रुपये


अथॉरिटी से मिली जानकारी के मुताबिक इस ऐप पर आप 1000 रुपये में 1 साल के लिए अपने पेट का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. वहीं अन्य नियमों के तहत पेट्स के मालिक को हर साल अपने पालतू जानवर का रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराना जरूरी होगा. मोबाइल पर ऐप डाउनलोड करने के बाद वहां आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखेगा. यहीं पर आपको अपने पेट की जानकारी देनी होगी. पहचान के लिए आपको अपने पेट की फोटो भी अपलोड करनी होगा. इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन की फीस जमा करने का ऑप्शन होगा.


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जुर्माने की डिटेल अभी साफ नहीं


इस नये नियम कानून के तहत रजिस्ट्रेशन का काम पूरा होने के बाद अगर आपके किसी पड़ोसी या अन्य किसी शख्स के द्वारा आपके पेट्स की कोई शिकायत मिलती है, तो नोएडा अथॉरिटी की ओर से जुर्माना भी लगाया जा सकता है. हालांकि जुर्माना कितना लगेगा इसके बारे में प्राधिकरण ने कुछ नहीं बताया है.