युवराज सिंह को हाई कोर्ट से मिली मायूसी, मीडिया में खबरें रुकवाने के लिए दी थी अर्जी
क्रिकेटर युवराज सिंह ने कोर्ट में अर्जी देकर कहा था कि उनके छोटे भाई जोरावर सिंह के वैवाहिक विवाद पर मीडिया में समाचार प्रकाशित किए जाने पर रोक लगाई जाए. इस याचिका को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है.
क्रिकेटर युवराज सिंह को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से मायूसी मिली है. युवराज ने कोर्ट में अर्जी देकर कहा था कि उनके छोटे भाई जोरावर सिंह के वैवाहिक विवाद पर मीडिया में समाचार प्रकाशित किए जाने पर रोक लगाई जाए. इस याचिका को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है. याचिका पर सुनवाई के बाद जस्टिस राजन गुप्ता ने कहा कि इसका कोई औचित्य नहीं है, इसलिए याचिका को खारिज किया जाता है. युवराज सिंह ने जून 2015 में यह याचिका दायर की थी. तब से अब तक 19 सुनवाई हुई, लेकिन हाई कोर्ट ने किसी पक्ष को नोटिस जारी नहीं किया था. याचिका पर पहली सुनवाई पर ही कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर महज इस अंदेशे के कारण कि मीडिया में समाचार प्रकाशित होने से उनकी साख खराब होगी, रोक नहीं लगाई जा सकती है. युवराज सिंह, उनकी मां शबनम सिंह और जोरावर सिंह ने हाई कोर्ट में याचिका दायर उनके पारिवारिक मसले पर मीडिया की दखलअंदाजी का आरोप लगाते हुए प्रतिबंध लगाने की मांग की थी.
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आरोप था कि जोरावर की पत्नी के परिजन उनकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं. इस पर हाई कोर्ट ने कहा था कि याचिकाकर्ता ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए, जिससे साबित हो कि इस मामले में मीडिया संयम से काम नहीं ले रहा है. संविधान में हर किसी को अपनी बात कहने की आजादी है, बशर्ते वह एक सीमा में हो. याचिकाकर्ता के ससुराल वाले अगर कोई प्रेस वार्ता करते हैं तो मीडिया के प्रकाशित करने पर रोक कैसे लगाई जा सकती है?
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मालूम हो कि जून 2015 में युवराज सिंह, उनकी मां शबनम सिंह और जोरावर सिंह ने अपने पारिवारिक मसले पर छपने वाली खबरों पर प्रतिबंध लगाए जाने की याचना की थी. याचिका में कहा गया था कि जोरवार की पत्नी के परिजन हमारी छवि खराब कर रहे हैं. प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गलत आरोप लगा रहे हैं. इस याचिका पर तब से लेकर अब तक 19 तारीखें लगने के बाद भी हाई कोर्ट ने किसी पक्ष को नोटिस नहीं जारी किया था, अब इस याचिका को ही खारिज कर दिया है.
युवराज की मां पर लग चुका है 35 लाख का जुर्माना
युवराज सिंह और उनका परिवार पिछले दो साल से कानूनी पचड़े का सामना कर रहा है. पिछले साल अप्रैल में युवराज सिंह की मां शबनम सिंह के घर का गेट गिरने से आठ साल के बच्चे की मौत हो गई थी. इसके अलावा एक अन्य मामले में हुडा की ओर से युवराज की मां पर 35 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया था. हुडा ने युवराज की मां आरोप लगाया है कि उन्होंने पंचकूला के सेक्टर 4 स्थित प्लॉट का पजेशन मिलने के 17 साल बाद तक निर्माण नहीं कराया, जो नियम के खिलाफ है.
इनपुट: एजेंसी