नई दिल्ली: देश में कोविड की चुनौती से निपटने के लिए कहीं पूर्ण लॉकडाउन (Lockdown) तो कहीं पर वीकेंड कर्फ्यू (Corona Curfew) का सख्ती से पालन हो रहा है. महामारी की पहली लहर की तरह इस बार भी समय समय पर सरकारी सख्ती और प्रतिबंधों की मियाद को बढ़ाने का फैसला हालातों की समीक्षा के बाद लिया जा रहा है. 


राजस्थान ने जारी की नई गाइडलाइंस


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कोरोना विस्फोट को रोकने के लिए राजस्थान सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. प्रदेश में आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर अनुमत सभी दुकानें सुबह पांच घंटे ही खोली जाएंगी. साथ ही बाजार शनिवार-रविवार पूरी तरह बंद रहेंगे. वहीं लोगों को एक जिले से दूसरे जिले में मूवमेंट बंद किया गया है.


इसी के साथ लोगों को अपने घरों में शादी का पूरा आयोजन सिर्फ तीन घंटे में पूरा करना होगा. वहीं प्रदेश में रेस्टोरेंट, बेकरी आदि को भी बंद कर दिया गया है. इसी तरह वीक एंड कर्फ्यू (Weekend Curfew) रहेगा जारी. 


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नई गाइडलाइंस के प्रमुख निर्देश


वन, वन्य जीव विभाग, आयुर्वेद विभाग, पशुपालन विभाग, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग को भी आवश्यक विभागों में शामिल किया गया है. इनके दफ्तर की टाइमिंग  का समय शाम 4 बजे तक रखी गयी है. कोविड प्रबंधन से सीधे जुड़े कार्यालयों के अलावा सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे. यदि अगर किसी ऑफिस को खुलवाने की जरूरत हो तो राज्य स्तर पर गृह विभाग एवं जिला कलेक्टर की इजाजत के बाद दफ्तर खुल सकेंगे. 


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नहीं चल पाएंगे निजी वाहन  


राजस्थान में एक जिले से दूसरे जिले में निजी वाहनों के द्वारा मेडिकल इमरजेंसी एवं अन्य अतिआवश्यक सेवाओं को छोड़कर किसी भी प्रकार की यात्रा की अनुमति नहीं होगी. इसी तरह जरूरत पड़ने पर निजी बसें अपनी क्षमता के 50 फीसदी तक ही मुसाफिर बिठा सकेंगी, जिसमें कोई भी यात्री खड़े होकर यात्रा नहीं करेगा.


बाजार सुबह 6 से 11 बजे तक खुलेंगे


सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ एवं किराने का सामान, आटा चक्की से सम्बन्धित खुदरा यानी रिटेल और थोक यानी होल सेल की दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक खुली रहेंगी. वहीं डेयरी-दूध की दुकानें, मंडियां, फलों, सब्जियों के ठेलों को छोड़कर सभी बाजार दो दिन पूर्णतया बंद रहेंगे. 


उड़ीसा में बढ़ी सख्ती


ओडिशा सरकार ने सोमवार (19 अप्रैल) से शुरु हुए वीकेंड लॉकडाउन के आदेशों को बढ़ा दिया है. यहां 24 अप्रैल से सभी 20 शहरी क्षेत्रों में वीकेंड लॉकडाउन लागू किया जाएगा. विशेष राहत आयुक्त पी के जेना ने कहा, 'राज्य में कोविड-19 के प्रसार और जन स्वास्थ्य के हित को ध्यान में रखते हुए, शनिवार और रविवार को वीकेंड में हुई बंदी का असर सभी शहरी क्षेत्रों में रहेगा.


जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू


इसके अलावा, ओडिशा सरकार ने कोरोना के खतरे को बढ़ते देख जो सभी 30 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया था वो आगे भी जारी रहेगा. वहीं 10 सीमावर्ती जिलों में नाइट कर्फ्यू की मियाद शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक है जबकि 20 अन्य जिलों में ये टाइमिंग रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक है.


विशेष राहत आयुक्त ने ये भी कहा कि अस्पताल, नर्सिंग होम, मेडिसिन स्टोर, किराना शॉप और मिल्क बूथ सहित सभी आवश्यक सेवाएं बंद के दौरान सामान्य रूप से काम करती रहेंगी.


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