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लखनऊ: कोरोना वायरस (Coronavirus) के लगातार बढ़ते मामलों के मद्देनजर उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) और कर्नाटक (Karnataka) में वीकेंड कर्फ्यू (Weekend Curfew) लगाया गया है. शुक्रवार यानी 23 अप्रैल से लागू हुआ ये कर्फ्यू सोमवार तक चलेगा. इस दौरान लोगों को बेवजह घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी. यूपी में जहां वीकेंड कर्फ्यू शुक्रवार रात 8 बजे से लेकर सोमवार सुबह 7 बजे तक लागू किया गया है, वहीं कर्नाटक में यह शुक्रवार रात 9 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगा. बता दें कि इन दोनों ही राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामलों में इजाफा दर्ज किया जा रहा है. संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकारें वीकेंड कर्फ्यू जैसे कदम उठा रही हैं.
उत्तर प्रदेश में शनिवार और रविवार को होने वाली शादियों (Marriage) की अनुमति है, लेकिन कुछ पाबंदियों के साथ. मैरिज हाल जैसी बंद जगहों पर होने वाले शादियों में केवल 50 लोग ही शिरकत कर सकेंगे, जबकि खुले में होने वाली शादियों में 100 मेहमानों को आमंत्रित किया जा सकता है. इसके अलावा, सभी के लिए COVID- 19 नियमों का पालन करना अनिवार्य है. सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि वीकेंड कर्फ्यू के दौरान सभी पूर्व निर्धारित परीक्षाएं आयोजित हो सकेंगी. हालांकि, परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए आईकार्ड दिखाना होगा. वहीं, सार्वजनिक परिवहन को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलने की अनुमति दी गई है.
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योगी आदित्यनाथ सरकार ने साफ किया है कि वीकेंड कर्फ्यू के दौरान चिकित्सा और स्वास्थ्य संबंधी आपातकालीन सेवाएं खुली रहेंगी. वहीं, अंतिम संस्कार के लिए श्मशान या कब्रिस्तान में 20 से अधिक लोगों को जाने की अनुमति नहीं होगी. वीकेंड कर्फ्यू के अलावा, नाइट कर्फ्यू उन क्षेत्रों में रोजाना रात 8 से सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा, जहां 500 से अधिक COVID-19 के मामले रिपोर्ट किए गए हैं.
वीकेंड कर्फ्यू के दौरान कर्नाटक में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे. ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति दी गई है. इसके अलावा, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, योग केंद्र, स्पा, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल आदि को बंद रखा गया है. हालांकि, स्वीमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (Swimming Federation of India) द्वारा स्वीकृत स्वीमिंग पूल खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए खुले रहेंगे. साथ ही खेल आयोजनों की भी अनुमति रहेगी, लेकिन दर्शकों के बिना. वीकेंड कर्फ्यू के दौरान, सभी सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक समारोह पर भी पाबंदी लगाई गई है. धार्मिक स्थलों को लोगों के लिए बंद रखा गया है, लेकिन मंदिर के कामकाज से जुड़े लोग पूजा- अनुष्ठान कर पाएंगे. वहीं, रेस्टोरेंट्स को केवल टेक-अवे की अनुमति दी गई है. यानी वो लोगों को बैठाकर खाना नहीं खिला पाएंगे.
राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि कर्फ्यू के दौरान, विवाह समारोहों की अनुमति रहेगी, लेकिन केवल 50 लोग ही उसमें शामिल हो सकेंगे. वहीं, अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग नहीं जुट सकेंगे. गाइडलाइन्स के अनुसार, सभी निर्माण गतिविधियों की अनुमति है. उद्योग या औद्योगिक प्रतिष्ठान या उत्पादन इकाइयां भी COVID-19 नियमों का पालन करके अपना कामकाज जारी रख सकती हैं. हालांकि, संस्थान तक पहुंचने के लिए कर्मचारियों को अपना आईकार्ड दिखाना होगा. शराब की दुकानें और बार खुले रहेंगे, मगर केवल टेक-अवे के लिए. इसके अलावा, बैंक, बीमा कार्यालय और एटीएम भी खुले रहंगे. नाई की दुकान, सैलून, ब्यूटी पार्लर कोरोना नियमों का पालन करते हुए अपनी गतिविधियां संचालित कर सकते हैं. सभी निजी ऑफिस न्यूनतम स्टाफ के साथ खुले रह सकते हैं. जबकि सभी सरकारी कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मियों को ही अनुमति होगी.