Beawar, Ajmer : अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश संख्खया 3 जितेन्द्र कुमार सामरिया ने 2 साल पुराने एक हत्या प्रकरण का निस्तारण करते हुए सास की हत्यारी एक बहू को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है. न्यायाधीश ने हत्यारी बहू को 10 हजार रुपए के जुर्माने से भी दंडित किया है.


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अपर लोक अभियोजक चंद्रविजय सिंह ने बताया कि करीब 2 साल पूर्व बिजयनगर निवासी पवन कुमार प्रजापत ने बिजयनगर थाने में एक लिखित शिकायत देकर बताया कि उसकी पत्नी उर्मिला ने अपनी सास सुशीला देवी की लोहे के मूसल से वार कर हत्या कर दी. हत्या के बाद उर्मिला ने सास की लाश को पानी के टैंक में डाल दिया. परिवादी की और से दी गई रिपोर्ट के आधार पर बिजयनगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया.


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अनुसंधान के दौरान पुलिस ने घटना की कड़ी से कड़ी जोडे तो पाया कि उर्मिला ने लोहे के मूसल से वार कर सास श्रीमती सुशीला की हत्या कर लाश को पानी के टैंक में डाला था. पुलिस ने उर्मिला को गिरफतार कर न्यायालय में चालान पेश किया. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की और से कुल 16 गवाह एवं 25 दस्तावेज पेश किये गये. बुधवार को प्रकरण का निस्तारण करते हुए न्यायाधीश सामरिया ने आरोपी बहू को आजीवन कारावास की सजा तथा 10 हजार के जुर्माने से दंडित किया.


Reporter- Dilip Chouhan


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