Beawar: ब्यावर अपर जिला एवं सेंशन न्यायाधीश संखया तीन ब्यावर डॉ. जितेन्द्र सांवरिया ने बुधवार को बिजयनगर के 2018 के एक हत्या प्रकरण का फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों को क्रमश: 10-10 हजार रूपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है.


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अपर लोक अभियोजक चन्द्रविजय सिंह ने बताया कि 20 सितबंर 2018 को बिजयनगर थाना क्षेत्र के तारो का खेडा गांव में राजेश उर्फ पिन्टू गोयर पुत्र पूरणमल गोयर जाति हरिजन तथा यहीं के निवासी रामचन्द्र नकवाल पुत्र नारायण जाति हरिजन के परिवार के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी. इस दौरान आस-पडौसियों की समझाइस पर मामला शांत हो गया था. 


वहीं,मामला शांत होने के बाद राजेश का भाई राकेश गोयर बाइक पर सवार होकर राज दरबार कॉलोनी के पास स्थित कॉलेज ग्राउंड में कब्बड्डी का मैच देखने जा रहा था. इस दौरान अजय उर्फ दिनेश तथा कान्हा उर्फ विजय पुत्र कालू हरिजन ने उसका रास्ता रोककर लाठी-सरियों से मारपीट कर दी. मारपीट की घटना में राकेश बुरी तरह से घायल हो गया. 


घटना की जानकारी पर राकेश का भाई राजेश मौके पर पहुंचा तथा घायल राकेश को उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचा लेकिन उसकी स्थिति खराब होने के कारण चिकित्सकों ने उसे अजमेर के लिए रैफर कर दिया. रैफर के दौरान अजमेर ले जाते समय राकेश की मौत हो गई. राकेश की मौत के बाद उसके भाई राजेश उर्फ पिंटू गोयर ने आरोपियों के खिलाफ बिजयनगर थाने में शिकायत दी. 


शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय दण्ड सहिता की धारा 302, 120बी में मामला दर्जकर जांच शुरू की जांच के दौरान दोनों आरोपियों को गिरफतार कर न्यायालय में चालान पेश किया. न्यायालय में चली लंबी सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की और से 19 बयान 35 दस्तावेज पेश किए गए.


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प्रकरण की संपूर्ण सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने बुधवार को प्रकरण का फैसला सुनाते हुए दोनों आरोपियों को भारतीय दण्ड सहिता की धारा 302, 120बी के तहत आजीवन कारावास व दस-दस हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया.


रिपोर्ट: दिलीप चौहान