Alwar News: अलवर जिला कलेक्टर द्वारा रेवेन्यू मामलों की सुनवाई के संबंध में जिला बार एसोसिएशन को सूचना नहीं देने पर आज जिला अभिभाषक संघ का एक प्रतिनिधिमंडल अलवर जिला कलेक्टर से मिला और अपना विरोध जताते हुए कहा कि बिना सूचना के रेवेन्यू मामलों की सुनवाई करना गलत है. जब संबंधित मामलों में उनके वकील उपस्थित नहीं होंगे तो सुनवाई का कोई फायदा नहीं है, उस पर अलवर जिला कलेक्टर ने आगे से बार को सूचना देने के बाद ही रेवेन्यू मामलों की सुनवाई करने की बात कही है.


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जिला अभिभाषक संघ सचिव जितेंद्र शर्मा ने बताया कि अलवर जिला कलेक्टर द्वारा 14 नवंबर से 19 नवंबर तक जनसुनवाई की जा रही है, जिसमें 19 नवंबर को शनिवार होने के कारण उस दिन काम नहीं होता, ऐसे में 1 दिन पहले ही काम होता है. जिला कलेक्टर द्वारा जिला बार एसोसिएशन को इसकी सूचना नहीं दी गई. इसलिए सीनियर अधिवक्ताओं में आक्रोश था, उनका यह कहना था कि बिना वकील की स्वीकृति के उनकी फाईले कैसे लगा दिया. 


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इस प्रतिनिधिमंडल में एडवोकेट जनार्दन, दीपक सक्सेना, सुनील एवं महेश सहित अनेक अधिवक्ता मौजूद थे. उन्होंने बताया कि रेवेन्यू बोर्ड अध्यक्ष अलवर जिला कलेक्टर ही होते हैं, एडवोकेट के बिना कैसे सुनवाई होगी. जिला कलेक्टर ने कहा कि 19 नवंबर को तारीख दे दी जाएगी. आगामी जब भी सुनवाई होगी उसमें बार को पहले सूचना दी जाएगी. उन्होंने बताया कि कोई भी फाइल पर जब तक तर्क और बहस नहीं होंगे तो उस फाइल का निस्तारण कैसे होगा और कैसे रेवेन्यू जज उस फैसले तक जाएंगे, उस मामले की क्या स्थिति है कैसे पता चलेगा.


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