Alwer News: सरकारी जमीन पर बनी नटनी हेरिटेज की बिल्डिंग होगी ध्वस्त, नगर विकास न्यास ने 6 बीघा जमीन का कनवर्जन किया निरस्त
Alwer News: नटनी हेरिटेज मामले को लेकर आज न्यायालय में तारीख नियत थी, जिसमें मौका कमिशनर गिरिराज प्रसाद द्वारा पूरी रिपोर्ट न्यायालय में सौंपी गई.
Alwer News: नटनी हेरिटेज मामले को लेकर आज न्यायालय में तारीख नियत थी, जिसमें मौका कमिशनर गिरिराज प्रसाद द्वारा पूरी रिपोर्ट न्यायालय में सौंपी गई. मौका रिपोर्ट में ड्रोन सूट वीडियो,मोका नक्शा, और फोटो पेश किए गए, पेन ड्राइव दी गई.
सरकारी वकील भूपेंद्र श्रीकांत पीपी एडीजे नंबर 1 ने बताया नटनी हेरिटेज 6 बीघा में बनने वाला एक होटल रिसोर्ट था. इसके मालिकों द्वारा द्वारा सिलिसेड बहाव क्षेत्र के नाले की दक्षिण की तरफ 45 मीटर और सेंटर में 3 फूट उत्तर में 3 फूट सिलीसेढ़ के बहाव क्षेत्र से निकलने वाले नाले पर कब्जा कर अतिक्रमण किया हुआ है. नाले के बहाव क्षेत्र और सिंचाई विभाग द्वारा 50 मीटर के दायरे में आने वाली बिल्डिंग के निर्माण का अंश नहीं बच पा रहा.
वही नटनी हेरिटेज के मालिकों के द्वारा दो-तीन साल पहले नगर विकास न्यास में कन्वर्जन की फाइल लगाई थी. नगर विकास न्यास द्वारा 5 सितंबर 2024 के आदेश में जिसमें तहसीलदार और सिंचाई विभाग की रिपोर्ट के आधार पर यह सिलीसेड की ऊपरा से निकलने वाले पानी के वहाव क्षेत्र में इसकी जमीन आती है .उसका कन्वर्जन ( भूमि रूपांतरण) निरस्त कर दिया गया है.
इसकी रिपोर्ट और खारिज करने के आदेश कोर्ट में पेश किए गए. न्यायालय द्वारा कहां गया नगर विकास न्यास द्वारा इस पूरे खसरे का भूमि रूपांतरण निरस्त कर दिया गया है. अब यह मामला न्यायालय में चलने योग्य नहीं है. तो आपके द्वारा न्यायालय में किया गया वाद वापस ले ले.
वादी द्वारा इस मामले को लेकर टाइम लिया है और 7 तारीख नियत की गई है, जिसमें नगर विकास न्यास से बात करके आगामी निर्णय दिया जाए. वहीं न्यायालय द्वारा कहां गया न्यायालय में यह दावा चलने योग्य नहीं है. वही वादी की ओर से कहा गया हमने संभागीय आयुक्त के यहां अपील की है. न्यायालय द्वारा कहा गया हम संभागीय आयुक्त के किसी भी अपील में बाध्य (पावंध) नहीं है. न्यायालय ने कहा अब यह मुकदमा न्यायालय में चलने के योग्य नहीं है. अंत में न्यायालय ने कहा पतंग उड़ाईए, अब कुछ नहीं बचा, मस्त रहिए.
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