Banswara: बांसवाड़ा शहर के रतलाम रोड पर पेट्रोप पम्प के पास एक पहाड़ी को खोदकर चुनाई पत्थर और मिट्टी निकासी के मामले में खनिज विभाग के आला अधिकारियों की जांच में 68 हजार टन पत्थर-मिट्टी का नाजायज निर्गमन सामने आया है. विभाग ने संबंधित ट्रस्ट के ट्रस्टी को 2 करोड़ 37 लाख रुपए की शास्ति भी आरोपित कर दी है. इसे लेकर भेजे नोटिस पर अब 30 दिन की अवधि में संतोषप्रद जवाब नहीं मिला तो विभाग उक्त राशि की वसूली की कार्रवाई करेगा.


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राजस्थान के बांसवाड़ा शहर के रतलाम मार्ग पर पिछले माह यहां पुराने डिस्टलरी कारखाना की तरवनी देवी अग्रवाल मेमोरियल ट्रस्ट के खातेदारी की पहाड़ी को समतलीकरण के नाम पर अवैध खुदाई होने पर शिकायत हुई थी. इस मामले की जांच में विभागीय अनुमति के बगैर मेसनरी स्टोन और मिट्टी निकासी की पुष्टि हुई. इसके बाद प्रकरण को अधीक्षक खनि अभियंता, उदयपुर ने गंभीरता से लेकर जांच दल गठित किया.


इसमें बांसवाड़ा और डूंगरपुर के खनिज अभियंताओं शांतिलाल अहारी व नरेंद्र खटीक के साथ सहायक खनि अभियंता विजिलेंस बांसवाड़ा नवीन अजमेरा, उदयपुर के वरिष्ठ खनि कार्यदेशक सुनील सनादया और प्रतापगढ़ के दीपक चरपोटा की पांच सदस्यी टीम ने तीन अलग-अलग जगह खनिज पिट पर पहाड़ी खोदकर बड़ी मात्रा में पत्थर- मिट्टी अवैध निकासी बताई.


इसके आंकलन में 72 हजार 550 मेट्रिक टन पत्थर और 31 हजार 724 मेट्रिक टन मिट्टी निर्गमन सामने आया. जिसमें से मौके पर बहुत कम मात्रा में पत्थर-मिट्टी दिखी. इससे मौजूदा मिट्टी-पत्थर का भी आंकलन कर अंतर निकालने पर 68 हजार 347 मेट्रिक टन पत्थर और 1924 टन मिट्टी बिना वैध अनुमति के निकालकर अन्यत्र भेजने की पुष्टि हुई. जांच दल ने मामले में उक्त अवैध खनन और निकासी पर नियमानुसार शास्ति आरोपित करने की सिफारिश की. रिपोर्ट पर उच्चाधिकारियों का आदेश पाकर अब खनि अभियंता बांसवाड़ा ने खातेदार ट्रस्ट के ट्रस्टी लक्ष्मीकांत पुत्र बनारसीलाल अग्रवाल पर पैनल्टी और कंपाउंड राशि सहित कुल 2 करोड़ 37 लाख 79 हजार 663 रुपए की वसूली का नोटिस भेजा है. इस पहाड़ी पर अवेध खनन की शिकायत लंबे समय से थी.


बांसवाड़ा खनिज अभियंता शांतिलाल आहारी ने बताया कि शहर के रतलाम मार्ग पर स्थित पहाड़ी पर अवैध खनन कर पत्थर बेचने की शिकायत मिली,इस पर विभागीय जांच की गई तो जांच में 68 हजार 347 मेट्रिक टन पत्थर और 1924 टन मिट्टी बिना वैध अनुमति के निकालकर अन्यत्र भेजने की पुष्टि हुई. जिस पर विभाग ने ट्रस्ट के ट्रस्टी को पर पैनल्टी और कंपाउंड राशि सहित कुल 2 करोड़ 37 लाख 79 हजार 663 रुपए की वसूली का नोटिस भेजा है.


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