Chohtan: बाड़मेर जिला मुख्यालय पर अपर जिला एवं सेशन न्यायालय ने बुधवार को  7 साल पुराने हत्या के मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोनों आरोपियों पर  50 - 50 हजार के अर्थदंड की सजा  भी सुनाई है. 


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मामले पर अपर लोक अभियोजक  जसवंत बोरा ने जानकारी देते हुए बताया कि, 25 जुलाई 2015 को बाखासर थाने में मोहनलाल ने एक रिपोर्ट  दायर की थी जिसमें उसने अपने पड़ोसी के ऊपर जान से मारने का केस दर्ज करवाया था. 


अपनी रोपोर्ट में उसने  बताया कि. उसके पिता गुलाबाराम उनके पड़ोस में ही किसी का निधन होने पर गए थे. वहीं पुरानी रंजिश के कारण  तोगाराम और खुमाराम ने एक मत होकर  उन्हें  जान से मारने की नियत से उनपर  कुल्हाड़ी से हमला किया. जिससे उनकी मृत्यु  वही हो गई.


 7 साल तक चले इस हत्या के मामले में 23 गवाहों के बयान के साथ 32 दस्तावेजोंऔर 5 आर्टिकल को न्यायालय के सामने पेश  किया गया. जिसके बाद बुधवार  को अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश मनोज जोशी ने सुनवाई करते हुए आरोपी तोगाराम और  खुमाराम को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 50-50 के अर्थदंड की सजा सुनाई.


बता दें कि,  इस प्रकरण में राज्य सरकार की ओर से भी अपर लोक अभियोजक जसवंत बोहरा  अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता गणेश मेघवाल एवं परिवादी की ओर से अधिवक्ता राजेश विश्नोई के जरिए पैरवी की गई.


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