Rajasthan News: भीलवाड़ा की विशिष्ट न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) देवेंद्रसिंह नागर ने 14 साल की एक नाबालिग लडक़ी को बहला-फुसलाकर ले जाने व उससे रेप करने के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 40 हजार रुपये के जुर्माना भी लगाया है. मामला जून 2022 का बताया जा रहा है. न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक हर्ष रांका ने 16 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाते हुए 32 दस्तावेज पेश कर महावीर पर लगे आरोप सिद्ध करवाए.


बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया युवक

प्रकरण के अनुसार, एक महिला ने 14 जून 2022 को जिला पुलिस अधीक्षक को बनेड़ा थाना क्षेत्र के आमली निवासी महावीर पुत्र कालूलाल भील के खिलाफ शिकायत दी. इसमें बताया गया कि परिवादी की सातवीं कक्षा में पढ़ने वाली 14 साल की बेटी को आरोपी महावीर की पत्नी अपने साथ ले जाती थी और घर का काम करवाती थी. वह, नाबालिग को अपने घर छोड़कर चली जाती थी. इस महिला का पति महावीर घर पर ही रहता था, जो नाबालिग लडक़ी के साथ गलत व्यवहार करने लगा. वह नाबालिग से रेप करता. परिवादी ने शिकायत में बताया कि 5 दिन पहले उसकी पुत्री को उक्त आरोपी भगाकर कहीं ले गया, जो उसी के कब्जे में है. 

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING


16 गवाह और 32 दस्तावेज किए पेश

पुलिस अधीक्षक के आदेश से सदर थाना पुलिस ने अपराध धारा 363, 376 भादस व 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर अनुसंधान किया. नाबालिग को दस्तयाब कर आरोपी महावीर को गिरफ्तार कर तफ्तीश की. इसके बाद आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की. न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक हर्ष रांका ने 16 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाते हुए 32 दस्तावेज पेश कर महावीर पर लगे आरोप सिद्ध करवाए. सुनवाई पूरी होने पर विशिष्ट न्यायाधीश ने आरोपी महावीर को 20 साल की सजा और 40 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया. 




राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Latest Rajasthan News हर पल की जानकारी। राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!