keshoraipatan: बूंदी जिले के केशोरायपाटन विधानसभा में देईखेड़ा पुलिस ने टीम ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल की है. टीम ने नाकेबंदी के दौरान कार्रवाई करते हुए, अवैध मादक पदार्थ के 1 किलो 90 ग्राम गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है.


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बता दें कि, पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर जांच गेण्डोली थाना अधिकारी मुकेश यादव को सौंपी दी है.मामले की जांच कर रहे देईखेड़ा थाना अधिकारी सुरजीत सिंह ने बताया की, पुलिस टीम के जरिए अवैध कार्य चैकिंग एवं नाकाबंदी के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को शक के आधार पर डिटेन किया. तथा नियमानुसार चैकिंग की गई. तो कैथुदा के रहने वाला आरोपी कन्हैयालाल  के कब्जे से 1 किलो 90 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा मिला, जिसे जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया. 


बता दें कि, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट मामला दर्ज किया है.वहीं, मामले की जांच गेण्डोली थाना अधिकारी मुकेश कुमार यादव ने  शुरु की है. कार्रवाई के दौरान देईखेड़ा थाना अधिकारी सुरजीतसिंह ,एएसआई भंवरसिंह , कैलाश सिंह,कॉन्स्टेबल नरसीराम, मुकेश कुमार, कैलाशराम आदि मौजूद रहें. 


क्या है एनडीपीएस एक्ट 
नारकोटिक्स ड्रग्स साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 (NDPS) साल 1985 में भारत की संसद में पारित किया गया था. देश में किसी भी नशीले पदार्थ की रोकथाम के लिए इसे बनाया गया था. इसमें 1988, 2001 और 2014 में संशोधन हो चुके हैं. इस एक्ट के तहत दो तरह के नशीले पदार्थ रखे गए हैं. नारकोटिक (नींद लाने वाले ड्रग्स, जो प्राकृतिक चीजों से बनते हैं. जैसे चरस, गांजा, अफीम, हेरोइन, कोकेन, मॉर्फीन) और साइकोट्रोपिक (दिमाग पर असर डालने वाली ड्रग्स, जो केमिकल से बनते हैं, जैसे- एलएसडी, एमएमडीए, अल्प्राजोलम).


Reporter: Sandeep vyas


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