धौलपुर न्यूज: नाबालिग के साथ छेड़छाड़ और परिजनों के साथ मारपीट, कोर्ट ने सुनाई ये कठोर सजा
धौलपुर न्यूज: नाबालिग के साथ छेड़छाड़ और परिजनों के साथ मारपीट मामले में कोर्ट ने दोषी को कठोर सजा सुनाई है, साथ ही अर्थदंड भी लगाया गया है.
धौलपुर न्यूज: धौलपुर जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने जिले के सरमथुरा पुलिस थाना पर दर्ज हुए 11 वर्षीय नाबालिग के साथ छेड़छाड़ और उसके परिजनों के साथ मारपीट के मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई हैं.साथ ही 51 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया हैं.
18 नवम्बर 2019 को रिपोर्ट दर्ज
विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि धौलपुर जिले के सरमथुरा पुलिस थाने पर एक परिवादी ने 18 नवम्बर 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी.जिसमे उसने बताया कि उसकी 11 वर्षीय नाबालिग पुत्री 13 नवंबर 2019 को शाम के वक्त बाजार से अपने घर आ रही थी तो रास्ते में तीन लड़को ने उसके साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकत की .नाबालिग लड़कों के चंगुल से छूट कर अपने घर में घुसने लगी तो एक लड़के ने नाबालिग का हाथ पकड़ कर उसे खींच लिया.
नाबालिग के चिल्लाने पर घर में मौजूद उसकी मां और भाई उसे बचाने के लिए बाहर आये तो तीनों लड़को ने मां और भाई की बेरहमी से मारपीट कर दी.हमले में मां और भाई गंभीर घायल हो गए.पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसन्धान के दौरान दोनों लड़कों को बाल अपचारी मान कर उन्हें निरुद्ध कर प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट धौलपुर के समक्ष पेश किया. जबकि मुल्जिम कल्ला उर्फ कल्याण को पुलिस ने गिरफ्तार कर पॉक्सो न्यायालय में पेश किया. जो न्यायालय से जमानत पर चल रहा हैं.
मामले में लोक अभियोजक मिश्रा ने कोर्ट में 22 गवाह पेश किये. प्रकरण में न्यायाधीश जमीर हुसैन ने दोनों पक्षों की बहस और लोक अभियोजक की दलील सुनने के बाद गुरूवार को मुल्जिम कल्ला उर्फ कल्याण को दोषी करार देते हुए पॉक्सो एक्ट की धारा 7 व 8 और आईपीसी की धारा 308 में पांच-पांच वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई. साथ ही बीस-बीस हजार रुपये का जुर्माना और आईपीसी की धारा 325 में तीन वर्ष और दस हजार जुर्माना,आईपीसी की धारा 323 में एक वर्ष और एक हजार जुर्माना के साथ आईपीसी की धारा 341 में एक माह का कारावास की सजा सुनाई हैं.सभी सजाएं एक साथ चलेंगी.
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