धौलपुर में मारपीट पिटाई के केस में डीजे कोर्ट ने 8 को सुनाई सजा, 2013 का है मामला
मुलजिमान ने विजेंद्र को पकड़ लिया और भगवती ने विजेंद्र के सिर में जान से मारने की नियत से लाठी मारी, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आई. विजेंद्र को बचाने उसकी मां रामदुलारी, कैलाशी आए तो मुलजीमान ने कैलाशी के सिर में फरसा मारा और राम दुलारी की लात घुसा से मारपीट की, जिस से प्रार्थी बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भाग गया.
Dholpur: धौलपुर जिला एवं सेशन न्यायाधीश रीटा तेजपाल ने 5 वर्ष के कठोर कारावास और 5000 के अर्थ दंड से दंडित करने की सजा 2013 से चल रहे प्रकरण में सुनाई.
लोक अभियोजक सुजीत लहचोरिया ने बताया कि प्रार्थी द्वारा जो एफआईआर कराई, उसमें बताया गया कि 5.12.2012 को रात को प्रार्थी रामभरोषी लोधा निवासी खेरली थाना मनियां अपने घर पर सो रहा था तभी रात 10 बजे मुल्जिमान भगवती पुत्र राधा किशन, भगवानदास, अंतराम, निरोत्तम, गोपाल, कमल सिंह जातिगण लोधा निवासी खेरली एवं मुलजिम पदम सिंह, भगवान दास पुत्र दीना गुर्जर निवासी परसौदा थाना मनिया जो अपने हाथों में लाठी डंडे फरसे लेकर आए और मां बहन की गालियां देने लगे.
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मुलजिमान ने विजेंद्र को पकड़ लिया और भगवती ने विजेंद्र के सिर में जान से मारने की नियत से लाठी मारी, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आई. विजेंद्र को बचाने उसकी मां रामदुलारी, कैलाशी आए तो मुलजीमान ने कैलाशी के सिर में फरसा मारा और राम दुलारी की लात घुसा से मारपीट की, जिस से प्रार्थी बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भाग गया.
जिस मामले में आज बुधवार जिला एवम सेशन न्यायाधीश रीटा तेजपाल ने फैसला सुनाते हुए सभी 8 मुलजिमान को धारा 307/149 आईपीसी में 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5000 के अर्थदंड से दंडित किया है सरकार की ओर से पैरवी लोक अभियोजक सुजीत लहचोरिया ने की.
Reporter- Bhanu Sharma
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