Dungarpur: बिजली का तार टूटकर गिरा, करंट से 1 युवक की मौत, बचाने गए 4 साथी भी झुलसे
Dungarpur News: राजस्थान में डूंगरपुर जिले के रामसागडा थाना क्षेत्र के महिपालपुर गांव में बिजली के पोल से तार टूट कर नीचे गिरा. करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई. जबकि बचाव के लिए गए 4 युवक झुलस गए हैं. युवक के शव को डूंगरपुर अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया है.
Dungarpur News: डूंगरपुर जिले के रामसागडा थाना क्षेत्र के महिपालपुर गांव में बिजली के पोल से तार टूट कर नीचे गिरा. करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई. जबकि बचाव के लिए गए 4 युवक झुलस गए हैं. युवक के शव को डूंगरपुर अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया है. वहीं, करंट से झुलसे चारों युवकों का अस्पताल में इलाज चल रहा है.
रामसागड़ा थाना क्षेत्र के महिपालपुर गांव में आज शुक्रवार देर शाम को ये घटना हुई. महिपालपुरा निवासी कांति पुत्र हालिया कटारा, रोहित पुत्र भरतलाल, अरविंद पुत्र डाला पंडवाला, जितेंद्र पुत्र मणिलाल आमलिया और महेश पुत्र रामजी पंडवाला सभी महिपालपुर पंचायत भवन के पास बैठे हुए थे. जहां सभी दोस्त आपस में बातचीत कर रहे थे.
यह भी पढ़ें- Barmer में एक घर से एकसाथ उठी 3 भाइयों की अर्थियां, चीखों से दहला गांव
इस समय सिंगल फेज बिजली लाइन का तार टूटकर 11 केवी बिजली लाइन पर गिरा. इसके बाद ये तार जमीन पर आकर गिरा, जिससे कांति कटारा बिजली तार की चपेट में आ गया. इससे वह लाइन से चिपक कर झुलस गया. ये देख उसके साथी रोहित, अरविंद, जितेंद्र और महेश बचाने के लिए गए. इस दौरान करंट लगने से चारों साथी भी चिपककर झुलस गए. उसे देखकर गांव के लोग दौड़ कर पहुंचे और लकड़ी से सभी को अलग किया. इसके बाद गंभीर घायल कांति कटारा को डूंगरपुर अस्पताल लेकर आए. डॉक्टर ने जांच के बाद कांति को मृत घोषित कर दिया. वही उसके शव को अस्पताल के मोर्चरी में शिफ्ट करवाया गया. जबकि चारों झुलसे युवकों को पास के ही अस्पताल लेकर गए. वहा उनका इलाज करवाया जा रहा है.
पढ़ें डूंगरपुर की यह भी खबर
Dungarpur : एग्जाम देकर लौट रही लड़की का युवक ने किया किडनैप, किराए के मकान में किया दुष्कर्म
Dungarpur News : डूंगरपुर जिले की पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. वही दोषी पर 70 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. डूंगरपुर जिले के डूंगरपुर पोक्सो कोर्ट के सरकारी वकील योगेश जोशी ने बताया की दोवडा थाना क्षेत्र निवासी एक महिला ने 22 अप्रैल 2022 को थाने में रिपोर्ट दी थी. रिपोर्ट में बताया था कि उसकी नाबालिग बेटी 22 अप्रैल को दसवी बोर्ड की परीक्षा देने गई थी और वापस नहीं लौटी थी.
वहीं पता चला की नोकना फला तरावडी निवासी 25 वर्षीय नरेश कुमार पुत्र शंकरलाल उसकी नाबालिग बेटी का अपहरण करके ले गया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और 23 अप्रैल को पुलिस ने नाबालिग को दस्तयाब किया. नाबालिग ने बताया की आरोपी नरेश पुनाली के पास से उसका अपहरण करके वरदा एक किराए के मकान पर ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया था. जिस पर पुलिस ने आरोपी नरेश को गिरफ्तार किया. वही अनुसन्धान पूर्ण करने के बाद पुलिस ने पोक्सो कोर्ट में चालान पेश किया. इसी मामले में आज अंतिम सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी नरेश को दोषी करार दिया. वही दोषी नरेश को 10 साल के कठोर कारावास की सजा के साथ 70 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.