डूंगरपुर: छात्रा से रेप के आरोपी को उम्रकैद, 1 लाख 65 हजार का जुर्माना
Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने एक नाबालिग छात्रा का अपहरण कर रेप के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा के साथ जुर्माना भी लगाया.
Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने नवीं कक्षा की एक नाबालिग छात्रा का अपहरण कर रेप के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पर 1 लाख 65 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
स्पेशल पोक्सो कोर्ट के सरकारी वकील योगेश जोशी ने बताया कि 16 अगस्त 2022 को नाबालिग पीड़िता के पिता की ओर से सागवाड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी. इसमें बताया कि उसकी नाबालिग बेटी 9वी कक्षा में पढ़ाई करती थी.
यह भी पढ़ेंः राजस्थान चुनाव: पहली लिस्ट जारी होने बाद बीजेपी डैमेज कन्ट्रोल में जुटी,जेपी नड्डा ने दिया ये मंत्र
15 अगस्त 2022 से नाबालिग गायब
15 अगस्त 2022 को वह स्कूल में स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम में स्कूल जाने का कहकर गई थी, लेकिन वह वापस नहीं लौटी. इसकी काफी खोजबीन की, लेकिन कोई पता नहीं लगा. आरोपी कमलेश पुत्र हकरा निवासी गामड़ा चारणिया उसे पत्नी बनाने की नियत से बहला फुसलाकर भगा ले गया.
नाबालिग के साथ बंद कमरे में हुआ रेप
मामले में पुलिस ने केस दर्ज करते हुए नाबालिग पीड़िता को अहमदाबाद में एक खंडहर घर से बरामद किया. इसके बाद नाबालिग पीड़िता की मेडिकल जांच करवाई गई. आरोपी ने नाबालिग को कमरे में बंद रखकर उसके साथ रेप किया.
यह भी पढ़ेंः कांग्रेस की पहली सूची से पहले अशोक गहलोत को फिर याद आई बाड़ेबंदी, विधायकों के लिए कही ये बड़ी बात
यह भी पढ़ेंः राजस्थान में चुनाव नजदीक आते ही 70 करोड़ रुपये का ड्रग्स, शराब, गोल्ड जब्त, एनफोर्समेंट एजेंसियों ने की बड़ी कार्रवाई
दोषी पर लाखों का जुर्माना
मामले में पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया. वहीं, मामले में आज मंगलवार को सुनवाई पूरी करते हुए कोर्ट ने फैसला सुनाया है. कोर्ट ने दोषी कमलेश पुत्र हकरा को दोषी करार देते हुए विभिन्न धाराओं के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोषी पर 1 लाख 65 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.