Dungarpur News: डूंगरपुर जिले की पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. वहीं दोषी को 2 लाख 40 हजार रुपए के आर्थिक दंड से दण्डित भी किया है. 15 अगस्त 2021 को बिछीवाडा थानें में पीड़िता के पिता ने मामला दर्ज करवाया था.


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डूंगरपुर जिले के पोक्सो कोर्ट के विशिष्ठ लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि मामला बिछीवाडा थाना क्षेत्र का है. उन्होंने बताया कि बिछीवाडा थाना क्षेत्र निवासी एक पिता ने 15 अगस्त 2021 को थाने में रिपोर्ट दी थी. रिपोर्ट में बताया था की 4 अगस्त को 2021 को उसकी नाबालिग बेटी स्कूल जाने के लिए निकली थी. इस दौरान रामसागडा थाना क्षेत्र के माताजी फला जालुकुआ निवासी कल्पेश पुत्र कांतिलाल उसे रास्ते में मिला. 


इस दौरान चाकू की नोक पर उसकी बेटी का अपहरण कर ले गया. पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. इस दौरान 26 अगस्त 2021 को पुलिस ने नाबालिग को दस्तयाब किया. इस दौरान पीड़िता ने पुलिस को बताया की आरोपी कल्पेश ने अपने घर में उसे रखकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया. 


इधर, पीड़िता के बयान के बाद पुलिस ने पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज करते हुए आरोपी कल्पेश की तलाश की और उसे गिरफ्तार किया. वहीं पुलिस ने मामले में अनुसन्धान पूर्ण करते हुए डूंगरपुर पोक्सो कोर्ट में चालान पेश किया. इसी मामले में पोक्सो कोर्ट में आज अंतिम सुनवाई करते हुए आरोपी कल्पेश को दोषी करार दिया. कोर्ट ने दोषी कल्पेश को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. वहीं दोषी को 2 लाख 40 हजार रुपए के आर्थिक दंड से दंडित भी किया है.


Reporter: Akhilesh Sharma


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